
लालबाग पुलिस द्वारा ‘‘अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल’’
आरोपी से 01 नग स्कुटी एवं कुल 46 पौवा शराब (देशी प्लेन एवं 21 पौवा मशाला देशी शराब )को किया गया जप्त।
सार्वजनिक जगह में शराब का सेवन करने वाले पर भी की गई कार्यवाही
राजनांदगांव। विवरण:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग, अति0 पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक द्वारा जिले में लगातार चलाये जा रहे अवैध शराब बिक्री, शराब परिवहन की रोकथाम के विरूद्ध अभियान के तहत जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति रेवाडीह शरब भट्टी से अधिक मात्रा में शराब बिक्री करने की नियत से शराब इकठ्ठा कर रहा है की सूचना पर थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में हमराह पेट्रोलिंग एवं स्टाफ समक्ष गवाहो के तस्दीक हेतु रवाना हुए जो गोंडवाना भवन रेवाडीह के पास होण्डा एक्टीवा क्रमांक सीजी 08 जे 7638 को रोककर चेक किया गया

जो आरोपी का नाम पूछने पर अपना नाम *माजीद खान पिता बल्लू खान उम्र 21 वर्ष निवासी रामपुर थाना लालबाग जिला राजनांदगांव का रहने वाला बताया आरोपी के कब्जे से 25 पौवा देशी प्लेन एवं 21 पौवा देशी मशाला शराब कीमती 4100 रू एवं स्कुटी होण्डा एक्टीवा क्रमांक सीजी 08 जे 7638 कीमती 12000 रू को रूपये को जप्त किया जाकर आरोपी का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को दिया जाकर थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 216/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर वैधानिक कार्यवाही पश्चात् ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
वही गोड़वाना भवन की पिछे रेवाडीह के पास आम जगह पर शराब पीने वाले आरोपी मिथलेश देवांगन पिता मकसुदन देवांगन उम्र 38 वर्ष निवासी पख्ड़िया पारा नंदई थाना बसंतपुर राजनांदगांव के विरूद्ध धारा 36(च) आबकारी एक्ट की कार्यवही किया गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि अश्वनी यदु, आर0 राकेश ठावरे, बर्मा प्रसाद की सराहनीय भूमिका रही।