उत्तर बस्तर कांकेर: कुपोषित बच्चों के परिवारों को दिये जाएंगे निःशुल्क सब्जी बीज मिनीकिट ,व्यक्तिगत वनाधिकार मान्यता पत्रधारी परिवारों को मनरेगा में 200 दिवस रोजगार…

उत्तर बस्तर कांकेर- 13 अक्टूबर 2020/ जिले के कुपोषित बच्चों के परिवारों को सब्जी बीज के मिनीकिट निःशुल्क प्रदान किये जाएंगे, साथ ही उन्हें कम्पोस्ट खाद भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ऐसे बच्चों के माता-पिता अपने घर में हरी सब्जी उगाकर अपने को बच्चों को खिला सकें। इस कार्यक्रम से कांकेर जिले के 08 हजार 760 कुपोषित बच्चों को सुपोषित होने में मदद मिलेगी। कुपोषित बच्चों के परिवारों को निःशुल्क मच्छरदानी भी प्रदाय किया जाएगा। कलेक्टर श्री के.एल. चौहान की अध्यक्षता में आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में इस आशय की निर्देश उनके द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये गये। गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पौष्टिक गर्म भोजन का वितरण भी किया जा रहा है, जिसमें दाल, चांवल, सब्जी के साथ ही अंडा भी प्रदाय किया जा रहा है।

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 व्यक्तिगत वनाधिकार मान्यता पत्रधारी जिले के सभी 27 हजार 831 हितग्राहियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री चौहान द्वारा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ऐसे परिवारों को मुर्गी शेड, बकरी शेड, मछली पालन सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जिले के ऐसे गौठान जहां पर ‘गोधन न्याय’ योजनांतर्गत गोबर खरीदी हो रही है, वहां वर्मी टांका का निर्माण अनिवार्य रूप से करने तथा अंतागढ़ विकासखण्ड के आमाबेड़ा क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन हेतु श्रम पदाधिकारी को आमाबेड़ा में श्रमिक पंजीयन शिविर लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। वन संसाधन हक से संबंधित क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करने हेतु वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कर्मचारियों की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक तैयारी अभी से करने के लिए सहकारिता विभाग के उप पंजीयक को निर्देशित किया गया है।

कलेक्टर श्री चौहान ने समय-सीमा में निराकरण के पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि आम जनता से प्राप्त सभी आवेदनों को लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा के भीतर निराकृत किया जावे। आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने कार्यालय में लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण 15 दिवस के भीतर करने के लिए निर्देशित किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्री चौहान ने कहा कि मास्क अवश्य पहनें तथा सामाजिक दूरी का पालन करें। आबकारी अधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया कि जिले के सभी शराब दुकानों में बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को शराब का विक्रय न किया जावे। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा है कि अपने प्रभार क्षेत्र में सतत निगरानी करें तथा दुकानदारों को समझाईश दें कि बिना मास्क पहने ग्राहकों को सामाग्री का विक्रय न करें। जिले में संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उप समितियों का गठन किया जाएगा, जिसके तहत् कोदो, कुटकी प्रोसेसिंग, वन संसाधन हक, सीता फल, मॉडल आश्रम-छात्रावास का निर्माण इत्यादि कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए उप समितियों का गठन किया जाएगा।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे, अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित थे।