03 से 17 मई तक 07 बजे शाम से प्रातः 07 बजे तक लगेगा कर्फ्यू, लोंगों का गैरजरूरी गतिविधियों के लिए घरों से निकलना पूर्णतः प्रतिबंध
कबीरधाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 3 मई तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 17 मई या आगामी आदेश तक बढाई गयी है।
कलेक्टर श्री शरण ने इसके आदेश जारी करते हुए कहा कि महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। जिस प्रतिष्ठानों को छूट दी गई थी उन प्रतिष्ठानो का खुलने का समय सुबह 8 से शाम 06 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त 03 से 17 मई तक 07 बजे शाम से प्रातः 07 बजे तक लोंगों का गैरजरूरी गतिविधियों के लिए घरों से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर श्री शरण ने कहा कि कोरोन वायसर के संक्रमण के बचाव और उनके रोकथाम के लिए 17 मई या आगामी आदेश तक लाॅकडाउन का पूरी कढ़ाई से पालन करना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शरण ने इस आशय के आदेश जारी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। यही कारण है कि कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है।
अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। संक्रमण से बचाव के लिए जिला कबीरधाम में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है। यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं कि कबीरधाम जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें, इसलिए एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया 1973 के अंतर्गत कबीरधाम जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करना उचित है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण कबीरधाम जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए आगामी 17 मई 2020 तक या आगामी आदेश तक समय सीमा में वृद्धि किया जाता है। यह आदेश कबीरधाम जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिए आगामी 17 मई 2020 या आगामी आदेश तक प्रमावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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