मोहला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस जयवर्धन ने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में धारा 144 लागू की है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में आमसभा, रैली एवं जुलूस के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर श्री जयवर्धन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 के अंतर्गत जिले के संबंधित ग्राम क्षेत्रों में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाओं, रैली एवं जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध किया है। आमसभा, जुलुस, रैली संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्टेªट के समक्ष कम से कम 48 घंटे पूर्व लिखित में आवेदन देकर प्राप्त की जा सकेगी। आमसभाओं, रैली एवं जुलूस में किसी भी प्रकार के शस्त्र, हथियार, लाठी लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह आदेश त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 की कार्यवाही के संपन्न होते तक प्रभावशील रहेगी।
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