कवर्धा, 08 अक्टूबर 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा द्वारा नगर पालिका क्षेत्र कवर्धा में धारा 144 के अंतर्गत लगाई गई कर्फ्यू में शिथिलता प्रदान की है। जारी आदेशानुसार नगर पालिका क्षेत्र कवर्धा अंतर्गत समस्त व्यासायिक दुकानों को प्रातः 10 से 2 बजे तक समस्त व् खोलने की अनुमति दी गई है। उक्त समयवाधि में नगर पालिका क्षेत्र कवर्धा के भीतर आम नागरिक दैनिक उपयोग आपूर्ति की सामाग्री क्रय, विक्रय कर सकेंगे। उक्त समयाधि में नगर पालिका क्षेत्र के समस्त सीमाएं शील रहेगी। फल सब्जी, दूध, समाचार पत्र, व्यासायी, विक्रेता प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे मोहल्लों में हार्कर के माध्यम से विक्रय कर सकेंगे। इसी तरह आम जनों को सुविधाएं प्रदान करते हुए सबेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा होगी।
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