कवर्धा बोड़ला शहर में स्थित जूता चप्पल की दुकान में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा देने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 144/21 धारा 436भांदवि कायम कर अज्ञात व्यक्ति की पतासाजी के लिए बोड़ला पुलिस द्वारा घटनास्थल में प्राप्त साक्ष्यो एवं क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में प्राप्त फुटेज के हुलिया आधार पर संदेहियो की शिनाख्त कर पूछताछ करने पर नीलकंठ बंजारे पिता हरिप्रसाद बंजारे निवासी बोड़ला द्वारा प्रार्थी के साथ आपसी पारिवारिक रंजिश के चलते मिट्टी तेल छिड़ककर आगजनी की घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार करने पर विधिसंगत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है।
दुर्ग। भारती विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय के तत्वाधान में एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया…
राजनांदगांव 21 नवम्बर। वार्ड विकास की कडी में नगर निगम द्वारा वार्ड नं. 10 स्थित…
नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता सक्रिय जी.ई.रोड जिला न्यायालय के पास लगे ठेला खोमचा व…
10 दुकानदारों पर लगाये 2 हजार 8 सौ रूपये अर्थदण्ड,2 किलो पालीथिन जप्ती, कपड़े व…
नंदई, गंज चौक, पुराना बस स्टैण्ड में साफ सफाई देख हाजरी रजिस्टर की किये जॉच…
राजनांदगांव 21 नवम्बर 2024। संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशन एवं कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल…
This website uses cookies.