वन विभाग ने तीन लोगों के खिलाफ बनाया मामला
साल्हेवारा:–कवर्धा जिले का रेंगाखार परिक्षेत्र में खास बात यह है की अडवार वन ग्राम का पूरा मामला यह पूरा वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहां राजस्व की कोई जमीन नहीं है। इसके बावजूद यहां पेड़ों काे कटवाने के लिए वन विभाग से अनुमति तक नहीं ली गई। मिली जानकारी के मुताबिक वनग्राम अडवार तालाब गहरीकरण के लिए 8.65 लाख रुपए स्वीकृत हुआ।
मंजूरी मिलने पर सरपंच नैन सिंह पोर्ते ने गहरीकरण का कार्य शुरू कराया। करीब 4 एकड़ क्षेत्र वाले इस तालाब के दायरे में करीब 60 पेड़ मौजूद थे। जिसमें साजा, सरई, महुआ, मुंडी व अन्य प्रजातियों के पेड़ शामिल हैं। इसे सरपंच ने कटवा दिया था।
खबर के प्रकाशन के बाद जागा वन विभाग रेंगाखार को मिली बड़ी सफलता
तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को लेकर चर्चा की गई और एक टीम बनाकर मौके में पहुंच कर 27 तारीख को अड़वार वनग्राम के तालाब किनारे कुछ बेसकीमती लकड़ियों के ठूठ मिले थे, ग्रामीणों के कहा अनुसार पंचनामा तैयार किया गया।कुल्हाड़ी से पेड़ों की कटाई के मामले में रेंगाखार के रेंजर अनिल भास्करन ने बनाया की हमारी पूरी टीम के द्वारा 26।05।2021 से लगातार जांच की जा रही थी।
26 तारीख को वन विभाग की टीम द्वारा वन ग्राम अड़वार में पहुंचकर किया पंचनामा और वन अपराध अधिनियम के अंतर्गत लापता आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था वही 26नग इमारती काष्ठ को जप्त किया गया था।जप्त 26 नग काष्ठ कुल घनमीटर 2.492 था।उसमे आगे चलकर अपराधी भी मिल गया।
अपराधी द्वारा चार नग काटा था वह भी मौके पर मिल गया।बुंदर सिंह पिता सुखुलाल गोड़ इस व्यक्ति से भी चार नग इमरती काष्ठ जप्त किया गया है।चारों इमरती लकड़ियों का नाप है 0.128घनमीटर जप्त किया गया है।
तार फेसिंग की लकड़ियों के मामले में आरोपी जसवंत बहादुर सिंह के नाम पर अलग प्रकरण दर्ज किया गया है।
तारीख 3।06।2021 को 32 नग जसवंत बहादुर सिंह द्वारा फेसिंग के लिए जंगल से लगाया था।जप्त 32 नग नाप 0.640 घनमीटर जप्त किया गया है।इसको भी जप्त कर प्रकिया जांच में चल रही है।
टोटल 62 नग जप्ती किया गया इमरती लकड़ियों की नाप में टोटल घनमीटर में 3.260 है।वन विभाग के सामूहिक अधिकार में मिल हुआ है ग्राम पंचायत को वन ग्राम अड़वार को वही जिस जगह से लकड़ियों को काटकर परिवहन कर उपयोग किया गया था,जप्ती की गई है।और आगे भी जांच चल रही है इस मामले को लेकर और भी हो सकते है इस तरह के अपराधी।इन दोनों मामले में दोनों अपराधी के ऊपर वन अधिनियम की धारा 26 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सहयोगी पत्रकार- दिलीप शुक्ला साल्हेवारा राजनांदगांव।
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