वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशों के अनुसार, वन विभाग राज्य में जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकने सहित वनों की सुरक्षा के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इस सिलसिले में, गांव छिंदौली में बिजली के करंट से दो भालुओं की मौत पर चार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्री पी. वी. नरसिंग राव ने बताया कि 3 अगस्त को महासमुंद वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र पिथौरा के ग्राम छिंदौली में दो भालूओं की मौत की सूचना वन चौकीदार को दी गई थी। इसके आधार पर, वन विभाग द्वारा आरोपियों को खोजने के लिए तत्काल छापेमारी की गई। इसके तहत ग्राम छिंदौली के चार आरोपियों को अचनाकमार टाइगर रिजर्व से खोजी कुत्ते के कारण सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जंगली जानवरों के शिकार के लिए उनके द्वारा जीआई तार बिछाया गया था। इस संबंध में, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्री अरुण पांडे ने कहा कि दोनों भालुओं के शिकार को उक्त आरोपियों ने स्वीकार कर लिया है। ये सभी आरोपी गांव छिंदौली के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और अदालत में पेश किया गया है।
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