25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शहरी क्षेत्रों में आवागमन, गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी
जांजगीर-चांपा- 22 सितंबर, 2020/ कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण और नागरिकों को इससे सुरक्षित रखने और आम जनता के ब्यापक हित में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार द्वारा जिले के सभी नगरीय निकायों में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेंमेंट जोन की घोषणा की गई है। इस दौरान नगरीय क्षेत्रों में आवागमन और गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। कलेक्टर ने सभी एस डी एम,एस डी ओ पी को निर्देशित कर कहा है कि वे कंटेंमेंट जोन में लागू आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर कक्ष में आज कलेक्टर श्री यशवंत कुमार की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा कंटेनमेंट जोन में लागू आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यकता मार्गदर्शन दिए गए।
जिले की सीमाओं में नाकों की स्थापना-
जिले की सीमाओं में आवागमन पर प्रभावी रोक लगाने नाके बनाए जाएंगे और वहां 25 सितंबर से अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी । कलेक्टर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जिले की सीमा में प्रवेश और बाहरी जिलों से आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। केवल चिकित्सा, आपातकालीन परिस्थितियों में ही व्यक्ति को आगमन की अनुमति होगी इसी आधार पर कंटेनमेंट जोन में आवागमन की अनुमति होगी।
कंटेनमेंट जोन में आम नागरिकों को उनकी जरूरतों की चीजें उपलब्ध कराने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई है ।किसी व्यक्ति को इस अवधि में घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पुलिस पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगी-
कंटेनमेंट जोन में लागू आदेश के पालन के लिए पुलिस पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगी अनावश्यक घर से बाहर निकलने और घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी।
जमाखोरी, मुनाफाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई-
आपदा में कमाई का अवसर ढूंढ़ने वाले और दैनिक जरूरतों के सामानों को अधिक कीमत पर बेचने वाले मुनाफाखोरों, जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।इसी प्रकार सामानों की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ भी प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसे मुनाफाखोरों के ख़लिाफ़ छापे की कार्रवाई की जाएगी। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी की जाएगी।
चुनाव की तर्ज़ पर लगेगी ड्यूटी-
जिले के 15 शहरी क्षेत्रों में 25 सितंबर से लागू कंटेनमेंट जोन में आदेश का पालन कड़ाई से कराने अधिकारियों, कर्मचारियों की चुनावी तर्ज पर ड्यूटी लगाई जा रही है कलेक्टर ने 10 अधिकारियों कर्मचारियों की रिजर्व में ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि आवश्यकता अनुसार उन्हें दायित्व सौंपा जा सके।
उद्योगों के वाहन, श्रमिकों का आवागमन बंद रहेगा-
कंटेंमेंट जोन में कारखाना, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों और वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि जो उद्योगपति, कारखाना मालिक उद्योग चालू रखना चाहते हैं वे 24 सितंबर तक श्रमिकों के आवास और अन्य ब्यवस्थाएं कारखाना,उद्योग परिसर में सुनिश्चित करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, एस एस पैंकरा, जिले के सभी एसडीएम एसडीओपी मौजूद थे।
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