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दुकानों में मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य

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राजनांदगांव 01 मई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने  नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव के लिए दुकानों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों  में  अनिवार्य रूप से मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने कहा है।
उन्होंने  इस संबंध में आज चेम्बर ऑफ  कॉमर्स राजनांदगांव के अध्यक्ष  को पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण लगे प्रतिबंध में दुकानदारों/व्यवसायियों को शर्तों के साथ आंशिक छूट दी गई है। जिसमें संचालनकर्ता, वर्कर तथा दुकान में आने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य है। किन्तु प्राय: प्रतिष्ठानों में निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। व्यवसायियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के संबंध में अवगत कराते हुए निर्देशों का पालन कराना चेम्बर ऑफ कामर्स की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि निर्देशों का पालन नहीं करते पाये जाने पर संबंधित व्यवसायियों का प्रतिष्ठान सात दिवस के लिए सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

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 राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव के लिए 3 से 10 मई 2020 तक सभी शासकीय कार्यालयों को सेनिटाईज करने कहा है। इसके साथ ही कार्यालय में झाडू लगाने, अच्छी तरह साफ-सफाई करने तथा सोडियम हाईड्रोक्लोराईड के घोल का छिड़काव करने के भी निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री मौर्य ने कार्यालय प्रमुखों को सेनिटाईजेशन की कार्रवाई का वीडियो अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को भेजने तथा पालन प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव को अनिवार्य रूप से भेजने कहा है।

Lokesh Rajak

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