नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने मंण्डला (म.प्र.) से किया गिरफ्तार

कबीरधाम- पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा, के निर्देशन एवं अति० पुलिस अधीक्षक सुश्री ऋचा मिश्रा, तथा उप पुलिस अधीक्षक (मुख्या.) श्री पी.आर.कुजूर, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) श्री बी.आर.मण्डावी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक श्री मुकेश सोम के नेतृत्व में गुम बालक/ बालिकाओं को जल्द से जल्द दस्तयाब करने थाना कोतवाली में टीम गठित की गई है।

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जो लगातार महिला, बालक बालिकाओं, पर घटित अपराधों को सुलझा कर आरोपियों पर वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इसी तारतम्य में थाना कोतवाली में नाबालिक बालिका के परिजनों ने दिनांक 24.03.2021 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरी नाबालिक लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले गये हैं, कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 225/2021 धारा 363 भा.द.वि.पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

नाबालिग बालिका की पता तलाश पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा था, जिस पर विवेचना दौरान दिनांक 04.04.2021 को अपहृता को आरोपी सुरेन्द्र यादव पिता केजू यादव उम्र 22 साल साकिन पैठूपारा थाना कवर्धा के कब्जे से बरामद कर पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा अपहृता को बहला फुसलाकर ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाना बताया गया, जिस पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में धारा-366,376 ( 2 ) ( एन ) भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी सुरेन्द्र यादव को ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। तथा नाबालिक बालिका को विधिवत परिजनों को सौंपा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में स.उ.नि. उमा उपाध्याय, प्र.आर .283 मुकेश साहू , म.प्र.आर .295 इंद्राणी नेताम, आर .848 प्रदीप निर्मलकर का सराहनीय योगदान रहा है।