राजनांदगांव 20 मई 2020। कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य ने जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम बागनदी तथा नगरीय क्षेत्र डोंगरगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति मिलने के कारण उक्त क्षेत्र को आगामी आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकारी-कर्मचारी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। दोनों क्षेत्रों की समस्त दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रखे जाएंगे। हास्पिटल और मेडिकल पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। किराना दुकान, पेट्रोल पंप, दूध एवं फल-सब्जी दुकान पूर्व में जारी आदेश के अनुसार छूट के समय में खुल सकेंगी। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा 18 मई को जारी एक आदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संपूर्ण राजनांदगांव जिले में धारा 144 लगाई गई है।
बेलगांव तथा बागनदी की शराब दुकानें आगामी आदेश तक बंद
कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य ने जिले के विकासखंड डोंगरगढ़ में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के कारण विदेशी मदिरा दुकान बेलगांव को तत्काल प्रभाव से आगामी तिथि तक पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही देशी, विदेशी मदिरा दुकान बागनदी को भी आगामी आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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