राजनांदगांव – अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर पर डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही किया जा रहा है। शराब तस्कारो पर लंबे समय से नज़र रखी जा रही थी। शराब तस्करो से म.प्र. राज्य निर्मित 17 पेटी गोवा अग्रेंजी शराब जप्त किया गया है। जप्त शराब की कीमत लगभग 1,10500 (एक लाख दस हजार पाँच सौ रूपये) है। दो आरोपी राजेश कुमार वर्मा उर्फ गोलू एवं बिनेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हीवेन्द्र वर्मा की तलाश जारी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जय प्रकाश बढई एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय डोंगरगढ़ श्री कृष्ण कुमार पटेल, डी. एस.पी. श्री एन. बाठी के दिशा निर्देश पर जिला में चलाये जा रहे अवैध शराब की मुहिम पर दिनांक 20/02/2022 को निरीक्षक शिव चन्द्रा थाना प्रभारी डोंगरगढ़ को मुखबीर से सूचना मिली की ग्राम से ढारा निवासी राजेश कुमार वर्मा एंव बिनेश वर्मा अपने-अपने ढाबा में अवैध रूप से म०प्र०राज्य निर्मित शराब बिक्री कर रहा है की सूचना तस्दीक हेतु बिना विलंब किये सूचना तस्दीक हेतु तत्काल टीम रवाना कर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया।
रेड कार्यवाही के दौरान आरोपी राजेश कुमार वर्मा उर्फ गोलू के कब्जे से 10 पेटी गोवा स्प्रीट ऑफ स्मूथनेस व्हीस्की अंग्रेजी शराब मध्य प्रदेश राज्य निर्मित प्रत्येक में 50-50 पौवा सीलबंद कुल 500 पौवा, जुमला 90,000/ (नब्बे हजार बल्क लीटर) कीमती 65,000/ को जप्त किया गया।
इसी कड़ी में आरोपी बिनेश वर्मा पिता कार्तिम राम वर्मा के ग्राम द्वारा स्थित ढाबा (होटल) पर रेड किये जाने से आरोपी के कब्जे से 07 पेटी गोवा स्प्रीट ऑफ स्मूथनेस व्हीस्की अंग्रेजी शराब मध्य प्रदेश राज्य निर्मित प्रत्येक में 50-50 पौवा सीलबंद कुल 350 पौवा, जुमला 63,000/ ( तिरसठ हजार बल्क लीटर) कीमती 45,500 / रू (पैतालिस हजार पाँच सौ रूपये) जप्त किया गया।
कार्यवाही के दौरान आरोपी बिनेश वर्मा पिता कार्तिक राम वर्मा उम्र 30 साल निवासी ढारा को हिकमत अमली से पूछताछ करने पर ग्राम सलौनी निवासी हिवेन्द्र वर्मा के द्वारा सफेद रंग के कार में मध्य प्रदेश राज्य से उक्त शराब को लाकर बिक्री करने के लिये छोड़ना बताये है, तत्काल ग्राम सलौनी रवाना होकर आरोपी हिवेन्द्र वर्मा का पता तलाश किया जो सकुनत से फरार हो गया जिसकी पता तलाश की जा रही है। जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जावेगी।
आरोपी राजेश कुमार वर्मा उर्फ गोलू उम्र 32 साल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 120/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गयी एंव आरोपी बिनेश वर्मा पिता कार्तिक राम वर्मा के विरूध्द अपराध क्रमांक 121 / 2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर दोनो आरोपियों को ज्यूडिसियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर उप जेल डोंगरगढ दाखिल की गयी है।
उक्त कार्यवाही में सउनि तुलाराम बांक, सउनि धन्नालाल सिन्हा, सउनि शरद मसीह, प्र0आर0 214 महादेव साहू, आर. 985 चन्द्र प्रताप सिंह, आर. 851 अर्जुन अजगल्ले, आर. 960 गौरव शेण्डे, आर.1486 मिलाप बरेठ, आर. 1583 परिवेश वर्मा की भूमिका सराहनीय रहा है।
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