छत्तीसगढ़

राजनांदगांव : अवैध कालोनी पर निगम ने कसा शिकंजा…

बाहय विकास शुल्क जमा करने 55 खसरा पर 19 भूस्वामियों को आयुक्त ने जारी किया द्वितीय नोटिस, 3 करोड 62 लाख 94 हजार 60 रूपये की होगी वसूली

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राजनांदगांव 22 फरवरी। अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन शख्त रवैया अपना कर कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है, साथ ही अवैध कालोनी के मूल भू-स्वामी को बाहय विकास शुल्क जमा करने नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व मंे 74 भू-स्वामियों को नोटिस जारी किया गया था,

जिनके विरूद्ध कार्यवाही करने नियमितिकरण नियम 15 (क)(1)(15) के तहत द्वितीय नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी कडी में नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा 19 भूस्वामियों के 55 खसरा पर बाहय विकास शुल्क जमा करने द्वितीय नोटिस जारी किया जा रहा है। बाहय विकास शुल्क जमा करने पर 3 करोड 62 लाख 94 हजार 60 रूपये की वसूली प्राप्त होगी।


आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि शासन निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने एवं अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। पूर्व मंे भी 74 भू-स्वामियों को नोटिस जारी किया गया था। जिन्हे पुनः नोटिस जारी किया जा रहा है और वर्तमान में 19 भूस्वामियों को 55 खसरा के लिये द्वितीय नोटिस जारी किया जा रहा है। जिनमेें श्री मांगीलाल आ. श्री चतुर गोड़ को 1438910.00 रू., श्री दिनेश कुमार आ. श्री पंचराम गोड को 1075690.00 रू., श्री जगतराम अंकालू सुकालू आ. श्री पुसऊ गोड को 151025.00 रू. श्री नेम सिंह आ. श्री सोमन गोड को

488950.00 रू. श्री लीलाधर आ. श्री रामनारायण बड़ौनिया को 3562350.00 रू., श्री तिलकराम तिलोचन छेरकु हेमंतकुमार आ. श्री गंगाराम गोड को 481965.00 रू. श्री बंशीलाल आ. श्री बलीराम गोड को 167640.00 रू. श्री रामप्रसाद चुन्नीलाल आ. स्व. श्री कोदुराम को 474980.00 रू. दुलारी आ. श्री मेहत्तर गोड को 17 खसरा के लिये 8340090.00 रू., श्री रामअवतार, कांतासिंह, बालमुकुन आ. श्री खोरबाहरा गोड को 405130.00 रू. जमुना बाई आ. निर्मल कंवर को 356235.00 रू. चित्ररेखा आ. श्री रामविलास गोड को 2465705.00 रू. राधा बाई आ. श्री गदन सिंह गोड को

3157220.00 रू. श्री परदेशी आ. गैंदलाल गोड को 579755.00 रू., श्री गैंद सिंह आ. श्री झाडू गोड को 565785.00 रू. श्री रामसुख आ. श्री जग्गूलाल गोड को 1438910.00 रू. श्री इंदिरा आ. श्री सुकालू तारमे को 19 खसरा के लिये 9220200.00 रू. एवं श्री जानकी प्रसाद आ. स्व. श्री शारदा प्रसाद कायस्थ को 223520.00 रू. किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर राशि जमा करने नियमितिकरण नियम 15 (क)(1)(15) के तहत द्वितीय नोटिस जारी किया गया है।

इस प्रकार कुल 3 करोड 62 लाख 94 हजार 60 रू. की वसूली हेतु नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 दिवस की अवधि में राशि जमा नहीं होने पर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।


आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इसी प्रकार ईस्कान बिल्डर्स बसंतपुर कालोनाईजर द्वारा स्वतः की सीमांकन भूमि को छोडकर अतिरिक्त शासकीय भूमि/राजगामी संपदा की भूमि पर अतिक्रमण की जॉच के लिये तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य भूस्वमियों को भी विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जायेगा।

Bhumika Dewangan

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