छत्तीसगढ़

राजनांदगांव : आगामी माह को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत दिनांक 11 दिसम्बर 2021 की नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु बैठक आयोजित…

राजनांदगांव – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा अनुमोदित आगामी माह दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया है। उक्त नेशनल लोक अदालत वर्ष 2021 का आखिरी लोक अदालत होगा तथा यह लोक अदालत पूरे देश में आयोजित किया जावेगा। उक्त लोक अदालत जिला न्यायालय, राजनांदगांव के साथ-साथ तालुक स्तर पर डोंगरगढ़, खैरागढ़, अंबागढ़ चौकी एवं छुईखदान में आयोजित की जावेगी। अंतिम नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक प्रस्तुत किये जा रहे प्रकरणों को निराकरण के संबंध में माननीय श्री विनय कुमार कश्यप, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव द्वारा निरंतर रूप से बैठक ली जा रही है, उक्त बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यू0एडी0आर0 भवन, जिला न्यायालय परिसर में संपन्न हो रही है।

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उक्त बैठक में माननीय न्यायाधीशगण, श्रीमान कलेक्टर राजनांदगांव, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, बीमा कंपनी के अधिकारीगण, बैंक अधिकारगण, विद्युत विभाग अधिकारी तथा अन्य विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, बीमा कंपनी के अधिवक्तागण सम्मिलित हुए तथा माननीय बैठक की अध्यक्षता माननीय श्री विनय कुमार कश्यप में संपन्न की जा रही है, के द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत किये जा रहे प्रकरणों में अधिक से अधिक ध्यान देवें तथा सभी के उचित प्रयासों वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने का प्रयास किया जाना है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि इसी के तहत जिला न्यायालय राजनांदगांव के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए गठित खण्डपीठों द्वारा विभिन्न प्रकरणों व प्री-लीटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।

लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलो का निराकरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत खण्डपीठ में निराकृत किये जायेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो वह 11 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकता है।


इस बार हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, इसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेगे। समझौता योग्य दांडिक प्रकरण, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना दावा, चेक बाउंस के प्रकरण आदि धन संबंधी मामले जो सामान्य लोक अदालतो के माध्यम से निराकृत हो जाते, कोरोना संक्रमण के चलते न्यायिक कामकाज प्रभावित होने से निराकृत नहीं हो पा रहे है, परंतु लोक अदालत के सफल संचालन हेतु राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेब साइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारो को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुड़ने में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार उक्त लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते है। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते है।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी से अपील करता है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सभी कोविड़-19 के प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक रुप से करें। अतः आप सभी अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करें।

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