राजनांदगांव सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक एपी त्रिपाठी एवं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा के निर्देशानुसार अवैध शराब विक्रेताओं, परिवहन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि 21 जून 2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी विभाग राजनांदगांव आटरा भकुर्रा मार्ग के पास में मोटरसाइकिल में रजिस्ट्रेशन क्रमांक सीजी 08 एक्यू 6539 में सुखरी थाना डोंगरगांव निवासी कुंदन गिर के आधिपत्य के वाहन से 80 नग पौवा देशी दारू सुप्रीम दव 1 केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 14.4 बल्कलीटर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था।
जिसे मौके पर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 36, 59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया। इसी तरह चिरचारी कला थाना गैंदाटोला निवासी दिलेश्वर पटेल के अधिपत्य वाहन जिसका वाहन क्रमांक सीजी 04डीडब्ल्यू 1220 में 35 पाव देशी दारू 6.30 बल्क लीटर संत्री नंबर 1 बरामद किया गया।
कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त डोंगरगांव/ ध्राजनांदगांव (ब) निरुपमा लोंहरे व आबकारी आरक्षक ओमप्रकाश सिन्हा, कमल मेश्राम, राकेश दुबे उपस्थित रहे।
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