राजनांदगांव कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार अवैध शराब विक्रेताओं, परिवहन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में 5 जुलाई को प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई।
प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम द्वारा कुशयारी पुल के पास चारपहिया वाहन (टाटा सफारी स्ट्रोम) में रजिस्ट्रेशन क्रमांक सीजी 07 एएम 0019 में आरोपी सुतिया थाना खैरागढ़ निवासी अजय शंकर बेरवंशी के आधिपत्य के वाहन से 1250 नग पाव (25 पेटी) विदेशी मदिरा व्हिस्की केवल मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय के लिए वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 225 बल्कलीटर (जिसका बाजार मूल्य 1 लाख 62 हजार 500 रूपए एवं वाहन 7 लाख 50 हजार रूपए) अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था।
जिसे मौके पर जप्त कर आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 36, 59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया। कार्रवाई के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त गण्डई श्री यीवरेश कुमार व आबकारी आरक्षक श्री सुरेन्द्र झारिया, श्री राकेश दुबे उपस्थित रहे।
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