राजनांदगांव – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेताओं और परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत 24 सितम्बर 2021 को आबकारी विभाग द्वारा थाना बागनदी के अंतर्गत चिरचारी से चारभांठा मार्ग पर चार पहिया वाहन से 129.60 बल्क लीटर महाराष्ट्र राज्य में निर्मित देशी दारू संत्री जप्त किया गया। जिसकी अनुमानित राशि 44 हजार 320 रूपए है।
सहायक आयुक्त आबकारी श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग द्वारा चिरचारी से चारभांठा मार्ग में चार पहिया मारूति सुजुकी एसएक्स4 वाहन रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमएच 34 एए 7333 में 15 गत्ते के कार्टून में भरकर रखें प्रत्येक में 48 नग कुल 720 नग पाव देशी दारू संत्री 5000 केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 129.60 बल्क लीटर अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे मदिरा जप्त किया गया।
आरोपी सालेकसा जिला गोंदिया महाराष्ट्र निवासी रविन्द्र येड़े, गोल्डी भाटिया, शैलेश येड़े एवं सुमीत शेण्डे के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2), 36, 59 (क) के तहत दण्डनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया। कार्रवाई के दौरान श्री अल्ताफ खान एवं आबकारी आरक्षक श्री ओमप्रकाश सिन्हा, श्री कमल मेश्राम उपस्थित थे।
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