कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब परिवहन एवं भण्डारण करने वालों पर सतत कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी राजनांदगांव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि 14 जुलाई 2020 को टिपानगढ़ चौक मार्ग में नाका लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान लाल रंग की हीरो होंडा सीडी डीलक्स वाहन क्रमांक सीजी 07 एलसी 5171 में अवैध मदिरा परिवहन करते हुए बेलरगोंदी थाना गेंदाटोला निवासी रतन लाल साहू एवं मोहन लाल साहू के पास 98 पाव देशी दारू संत्री नंबर 1 केवल महाराष्ट्र में बेचने के लिए वैध का लेबल लगा प्रत्येक पाव में 180 एमएल कुल मात्रा 17.64 बल्क लीटर जप्त किया गया।
आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा 15 जुलाई 2020 को आटरा भकुर्रा मार्ग में नाका लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान बजाज सीटी 100 वाहन क्रमांक सीजी 08 एसी 0406 में अवैध मदिरा परिवहन करते हुए जंगलपुर थाना गैंदाटोला निवासी खेमचंद कंवर एवं कौशल पुराम के पास से 84 पाव देशी दारू संत्री नंबर 1 केवल महाराष्ट्र में विक्रय के लिए वैध का लेबल लगा प्रत्येक पाव में 180 एमएल कुल मात्रा 15.12 बल्क लीटर जप्त किया गया। आबकारी विभाग द्वारा दोनों मोटरसाइकिल जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है। रेड कार्रवाई के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त अंबागढ़ चौकी चिचोला श्री सीपी सिंह, श्री सुरेन्द्र कुमार झारिया, श्री अनिल सिन्हा हमराह उपस्थित थे।
अन्य राज्यों से अवैध शराब छत्तीसगढ़ में नहीं आना चाहिए - सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी)…
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