राजनांदगांव 18 जून 2021। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर सीएम एग्रो इंडस्ट्रीज और सुरेश राईस मिल में जप्ती की कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इन राईस मिलों में जप्ती की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि इन राईस मिलर्स द्वारा मिलिंग क्षमता के अनुसार मिलिंग कार्य नहीं किया जा रहा है, साथ ही विगत 4-5 दिनों से धान के उठाव हेतु डीओ रिक्वेस्ट भी नहीं किया जा रहा है।
कलेक्टर के निर्देश पर में सहायक खाद्य अधिकारी भुनेश्वर चेलक एवं आशीष रामटेके तथा खाद्य निरीक्षक द्रोण कामड़े के साथ शासकीय धान के कस्टम मिलिंग कार्य हेतु समितियों से धान का उठाव नहीं करने वाले जिले के राईस मिलों की जांच की गई। जांच के दौरान सी.एम.एग्रो इंडस्ट्रीज एवं रीवागहन का निरीक्षण किया गया। मिल के भागीदार श्री गोल्डी पंजवानी द्वारा 6 माह की कस्टम मिलिंग क्षमता के अनुसार 96000 क्विंटल का अनुबंध कराकर केवल 42544 क्विंटल धान का उठाव किया गया था जो कि अनुबंध का मात्र 43 प्रतिशत कार्य है।
इनके द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य में रूचि नहीं ली जा रही था विगत 5-6 दिवस से उनके द्वारा धान का उठाव कार्य नहीं किया जा रहा था। अनियमितता के कारण मिल परिसर में उपलब्ध 1560 क्ंिटल धान एवं 580 क्विंटल चावल तथा कनकी 8500 क्विंटल जप्त कर प्रोपाईटर के सुपुर्दगी में दिया गया। जप्त चावल, धान एवं कनकी की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 65 लाख रूपये है।
इसी प्रकार सुरेश राईस मिल, पार्रीनाला, राजनांदगांव का निरीक्षण किया गया। मिल के संचालक आशीष अग्रवाल द्वारा 6 माह की कस्टम मिलिंग क्षमता के अनुसार 216000 क्विंटल का अनुबंध कराकर केवल 90919 क्विंटल धान का उठाव किया गया था जो कि अनुबंध का मात्र 40 प्रतिशत कार्य है। इनके द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य में रूचि नही ली जा रही है। विगत 5-6 दिवस से उनके द्वारा धान का उठाव कार्य नही किया जा रहा है। उक्त अनियमितता के कारण मिल परिसर में उपलब्ध 4598 कुंटल धान एवं 3036 क्विंटल चावल तथा कनकी 1250 क्विंटल जप्त किया जाकर प्रोपाईटर के सुपुर्दगी में दिया गया। जप्त चावल, धान एवं कनकी की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 70 लाख रूपये है।
उपरोक्त राईस मिलर द्वारा फ्री सेल चावल एवं कनकी विक्रय का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार दोनों राईस मिलों से कुल 6158 क्विंटल धान, 3616 क्विंटल चावल एवं 9750 क्विंटल कनकी जप्त किया गया जिसकी कुल अनुमानित कीमत 3 करोड़ 35 लाख 95 हजार रूपए की राशि है। उपरोक्त राईस मिलर्स के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी तीन राईस मिलर्स के विरूद्ध कार्रवाई कर लगभग 2 करोड रूपए के धान, चावल की जप्ती की गई थी। भविष्य में भी जिन राईस मिलर्स द्वारा शासकीय धान के कस्टम मिलिंग कार्य नहीं किया जाएगा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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