राजनांदगांव – सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 के नए वेरिएन्ट ओमीक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों एवं शासकीय कार्यालयों में आ रहे पॉजिटिव प्रकरणों को दृष्टिगत कार्यालय संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला कार्यालय भवन (कलेक्टोरेट) में संचालित विभिन्न कार्यालयों के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी आदेश तक जिला कार्यालय भवन (कलेक्टोरेट) के सभी कार्यालय व शाखाओं का एक तिहाई कर्मचारियों के साथ संचालन सुनिश्चित किया जाए।
जिन कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं होगी, वे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कार्य कर सकेंगे। सभी अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा मोबाईल के माध्यम से हमेशा संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क में रहेंगे। ताकि आवश्यकता पडऩे पर कार्यालय में भी कार्य निष्पादन के लिए बुलाया जा सके।
कार्यालय में उपस्थित सभी अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेनसिंग का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। सभी अधिकारी व कर्मचारी जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा हो, उन्हें वैक्सीन (टीका) लगाना अनिवार्य होगा। सभी अधिकारी व कर्मचारी को कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी निर्देशों का पालन करना होगा। जिससे समाज में एक आदर्श पेश हो सके तथा सकारात्मक संदेश जाएं, भीड़ वाले स्थानों से पूर्णत: परहेज किया जाये।
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