निगम की टीम ने जेसीबी से उखाड़ा
राजनांदगांव 3 अपै्रल। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है।
अब तक निगम सीमांतर्गत कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग उखाडने व खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। इसी कडी में कौरिनभाठा दिनदयाल कालोनी के पीछे अवैध प्लाटिंग की तैयारी के लिये बनाये गये मुरूम रोड व नाली को आज निगम की टीम ने जेसीबी से उखाड़ने की कार्यवाही की।
कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग की जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है, निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉच कर रही है
और अवैध प्लाटिंग उखाडने के अलावा खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही निगम सीमाक्षेत्र में बगैर स्वीकृत अभिन्यास के आवासीय तथा गैर आवासीय भूखण्डो पर क्रय विक्रय प्रतिबंध करने उप पंजीयक को पत्र प्रेषित किया गया है।
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि पूर्व में कंचन बाग, लखोली, रेवाडीह, कौरिनभाठा, राम दरबार के पास आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया और आज कौरिनभाठा दिनदयाल कालोनी के पीछे भूमि खसरा कं. 322/2 भूमि पर श्री पंकज शांतिलाल कोठारी राजनांदगांव द्वारा अवैध प्लाटिंग की तैयारी कर मुरूम रोड एवं नाली का निर्माण किया गया था। जोकि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
जिसपर कार्यवाही करते हुये निगम की टीम द्वारा उक्त अवैध प्लाटिंग के रोड को जेसीबी के माध्यम से उखाडकर नाली तोडने की कार्यवाही की गयी, इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान प्र.सहायक अभियंता श्री दिलीप मरकाम, उप अभियंता श्री दीपक महला व श्री अनिमेष चंद्राकर, पटवारी श्री मिलिन्द रेड्डी तथा निगम का अतिक्रमण अमला उपस्थित था।
आयुक्त श्री गुप्ता ने नागरिको से अपील करते हुए कहा है कि उक्त क्षेत्र में बिना जानकारी के खरीदी बिक्री न करे। उन्होने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता है, तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी से कडी कार्यवाही करें।
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