छत्तीसगढ़

राजनांदगांव : चोरी का सामान खरीदी करने वाले कबाडी गिरफ्तार…

*अवैध शराब विक्रय पर डोंगरगढ़ पुलिस की सख्त कार्यवाही ।

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*अवैध शराब विक्रय करने वाले व होटल ढाबा संचालको पर रखी जा रही है पैनी नजर ।

  • आबकारी एक्ट के 03 प्रकरण पर की गयी कार्यवाही ।
  • चोरी का सामान खरीदी करने वाले कबाडी गिरफ्तार ।
    *कबाड की दुकान से भारी मात्रा में लोहे का सामान जप्त । जप्त लोहे की कीमत 20000 / रू
  • आरोपी- (शराब विक्रय करने वाले)
    1-राजेश सिंह पिता सिह पिता स्व शत्रुघन सिंह ठाकुर उम्र 47 साल साकिन डोंगरगढ
    (मान होटल का संचालक)

2-गौरव सिंह गौली पिता किशोर ग्वली उम्र 24 साल साकिन खंडूपारा डोंगरगढ़ थाना
डोंगरगढ जिला राजनांदगांव (छ.ग.) ( मस्ती ढाबा का संचालक)

3-विनोद पाटिला पिता अगनू राम पाटिला उम्र 22 साल निवासी डूंडेरा थाना डोंगरगढ
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

*आरोपी (कबाडी)
4- सरताज पिता ईकबाल हुसैन उम्र 24 साल साकिन बगदईपारा अछोली थाना डोंगरगढ
जिला राजनांदगांव (छ.ग )

राजनांदगांव – श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री प्रभात पटेल के दिशानिर्देश पर अवैध शराब विक्रय पर अकुंश लाने हेतु एक विशेष टीम तैयार कर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में अलग-अलग जगहो पर बस स्टैण्ड डोंगरगढ स्थित मान होटल, बधियाटोला स्थित मस्ती ढाबा,
बस स्टैण्ड डूडेरा दबिश की दी गयी है। उपरोक्त आरोपीगणो से देशी शराब 48 पौवा देशी प्लेन शराब जुमला मात्रा 08 लीटर 640 एमएल कीमती विक्रय राशि सहित 5800 /रू को विधिवत जप्त किया जाकर आरोपियो के विरूध्द पृथक पृथक अपराध क्रमांक 167/2023, 168/2023, 169/2023, धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।

इसी कडी में मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ की बगदईपारा अछोली स्थित कबाडी मो. सरताज पिता ईकबाल हुसैन के द्वारा चोरी का समान अज्ञात व्यक्त्यिो से खरीदी करने की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच कर कबाडी से 06 नग लोहे का एंगल, सायकल का फ्रेम 02 नग, मोटर सायकल का मटगार्ड 05 नग, लोहे का पुरानी इस्तेमाली सरिया 20 नग, लोहे का ड्रम 01 नग, सायकल का चैन 05


नग, लोहे का क्लेम 06 नग जुमला कीमती 20000 /रू के संबंध में रसीद प्रस्तुत करने धारा 91 जा०फौ0 का नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी मो. सरताज पिता ईकबाल हुसैन के द्वारा कोई भी दस्तवेज प्रस्तुत नही किया गया। चोरी का माल होने के संदेह पर समक्ष गवाहो के उपरोक्त समानो को जप्त किया गया आरोपी के विरूध्द 41 (1+4 ) जा०फौ0 एंव 379 भादवि कायम कर ज्यूडिसियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में सउनि अशोक साहू, सउनि धन्ना सिन्हा, प्र0आर0 925 दीपचंद वर्मा, प्र0आर0 214 महादेव साहू की भूमिका सराहनीय रहा है।

Lokesh Rajak

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