राजनांदगांव 17 फरवरी 2021। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अजीत वसंत ने ग्राम पंचायत प्रकाशपुर के सचिव श्री बसंत लाल साहू को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अविध में श्री साहू का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय खैरागढ़ निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
उल्लेखनीय है कि गौठान समिति के अध्यक्ष श्री राम साहू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बसंत लाल साहू के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर श्रीमती शांति बाई साहू (पति श्री राम साहू) के नाम पर गोधन न्याय योजना के तहत फर्जी राशि भुगतान किए जाने की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा की गई थी। गौठान समिति के समस्त सदस्य एवं ग्रामवासी द्वारा शिकायत करने पर उक्त शिकायत की जांच की गई।
जांचकर्ता जनपद सीईओ खैरागढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बिना गोबर क्रय किए श्रीमती शांति बाई पति श्री राम साहू के खाते में 41 हजार 234 रूपए का भुगतान किया गया है, जो गोधन न्याय योजना के प्रावधान के विरूद्ध है।
श्रीमती शांति बाई साहू पति श्री राम साहू के खाते में गोबर खरीदी की फर्जी तरीके से भुगतान राशि की वसूली की जाएगी। गोधन न्याय योजना के तहत श्रीमती शांति बाई के खाते में फर्जी तरीके से राशि का भुगतान किए जाने में ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका पाई गई।
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