राजनांदगांव – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। जिसमें आवश्यक संशोधन किया गया है।
जारी संशोधित आदेश के अनुसार जिले की सीमा अंतर्गत सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। लेकिन इस अवधि में छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को रेडी-टू-ईट का वितरण तथा गर्भवती माताओं एवं बच्चों को गरम भोजन टिफिन व्यवस्था के माध्यम से घर-घर प्रदान किया जायेगा।
शासन के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों के लिए मध्यान भोजन वितरण किया जायेगा। कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए स्कूलों को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए खोले जा सकेंगे। स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था के लिए एक तिहाई कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पद्धति से दूरभाष व ऑनलाईन प्रकिया से कार्यों में सहयोग करेंगे। सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी मुख्यालय का त्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पडऩे पर दूरभाष से सम्पर्क कर कार्यालय बुलाया जा सकता है।
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