राजनांदगांव 04 मई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू धारा-144 को 17 मई या आगामी आदेश तक प्रभावशील करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि धारा 144 के आदेश के उल्लंघन किए जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा पूर्व में जारी आदेश में धारा 144 लागू की गई थी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मौर्य द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य की दृृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीडि़त व संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। राज्य शासन द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने सभी संभावित उपाए अमल में लाया जाए। यही कारण है कि कोरोना वायरस के प्रसार की संभावनाओं को देखते हुए प्रसार को रोकने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है। यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि राजनांदगांव जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कार्रवाई की जा सके। एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मौर्य द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण राजनांदगांव जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा -144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 17 मई 2020 तक या आगामी आदेश तक वृद्धि की गई है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी।
आदेश में राजनांदगांव जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 मई 2020 या आगामी आदेश जो पहले आए तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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