राजनांदगांव – कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश कमांक 1796 / सां.लि. / 2021, दिनांक 24.04.2021 द्वारा राजनांदगांव जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 05.05.2021 से 15.05.2021 की रात्रि 10.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे।
वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी सेवाओं में छूट के साथ 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। पढ़िए आदेश…
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