राजनांदगांव- दिनांक 08.06.2022 को डॉयल 112 के वाहन में थाना गण्डई के आरक्षक डियूटी में तैनात था, जिसे मोबाईल नंम्बर 7898998543 के धारक द्वारा विवाद होने की सूचना 112 में दिया गया, जिस पर आरक्षक द्वारा अपने मोबाईल से उक्त मोबाईल धारक को फोन लगाकर लोकेशन पता करने पर माँ बहन की गंदी-गंदी अश्लील गाली गुप्तार कर देख लेने की धमकी दिया गया, आरक्षक के द्वारा घटना की बात रात्री डियूटी में तैनात प्र० आर० 105 मानिक सिन्हा को अवगत कराया जिसने भी मोबाईल धारक से फोन लगाकर बात किया उसे भी माँ बहन की गंदी-गंदी गाली देने लगे, जिस पर धारक के मोबाईल नं० की केवाईसी निकाल कर मोबाईल धारक सुनिल देशमुख ग्राम टेडेसरा थाना सोमनी का है।
जो घटना दिनांक 06.06.2022 के रात्री में टेडेसरा से प्रितेश ध्रुव एवं राजादेवार के साथ नवापारा गण्डई आये थे जहाँ बस्ती के लडको से विवाद होने का प्रितेश ध्रुव के द्वारा सुनिल देशमुख के मोबाईल को लेकर 112 में तैनात आरक्षक से बात किया, प्रितेश ध्रुवु और राजा देवार द्वारा नशे के हालत में लगातार तैनात कर्मचारी को माँ बहन की गंदी-गंदी अश्लील गाली गुप्तार कर धमकी दे रहा था, जॉच पर अपराध धारा 294,507,34 भादवि० का अपराध घटित होना पाये जाने पर आरोपी प्रितेश ध्रुव एवं राजादेवार के विरूद्ध थाना गण्डई में अपराध क्रमांक 146/2022 धारा 294,507,34 भादवि० कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपीयों को धारा 151 जा०फौ० का कार्यवाही किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया।
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