छत्तीसगढ़

राजनांदगांव : डोंगरगढ़ मेला में चाकु दिखाकर मारपीट कर लहुलूहान करने वाले अपराधी गिरफ्तार…



आरोपी अपने हाथ में पहने चुड़ा को निकालकर आह्त के सिर में मारकर पंहूचाया था चोंट
दिनांक- 10.09.2024 के रात्रि में मेला के मीना बाजार में लगे नाव झुला में हुआ था घटना
आरोपी के विरूद्ध धारा- 296, 115(2), 351(2) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल
आरोपी मोह0 अरशद खान है आदतन अपराधिक प्रवृत्ति का
आरोपी के विरूद्ध विगत पांच वर्ष में 08 अपराध एवं 03 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही है दर्ज

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  राजनांदगांव-  दिनांक- 10.10.2024 को रात्रि में प्रार्थी *रविन्द्र वैष्णव पिता हेमन्त वैष्णव उम्र- 19 साल साकिन ग्राम मुढ़ीपार थाना गातापार जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई छ0ग0* माँ बम्लेश्वरी परिसर मेला में घुमने गया था कि रात्रि लगभग 10ः00 बजे प्रार्थी नाव वाला झुला में झुला झुलने के लिये चढ़ा और सीट में बैठ रहा था तभी आरोपी *मोह0 अरशद खान पिता मोे0 रफीक खान निवासी डोंगरगढ़* आया और प्रार्थी को सामने वाला सीट में जाने के लिये धमकाने लगा 

उसी समय झुला चालू हो गया तो प्रार्थी आगे सीट में नहीं जा पाया तो आरोपी अरशद खान प्रार्थी को माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देेने लगा व हाथ में चाकु लेकर धमकाने लगा एवं हाथ में पहने चुड़ा को निकालकर प्रार्थी के सिर में चार‘-पांच बार मारकर चोंट पंहूचा दिया जिससे प्रार्थी के सिर में गहरी चोंट आया व प्रार्थी लहूलुहान हो गये। जिसकी रिपेार्ट पर थाना डोंगरगढ़ में *अपराध क्र0- 535/2024 धारा- 296, 115(2), 351(2) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट* कायम कर आरोपी को पकड़कर घटना में प्रयुक्त चुड़ा एवं चाकु को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपी मोह0 अरशद खान आदतन अपराधिक प्रवृत्ति के हैं जो विगत 05 वर्षों में ही 08 अपराध एवं 03 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के साथ अपने आपराधिक गतिविधियो में बढ़ोत्तरी कर आपराधिक जीवन व्यतीत कर रहा है। इस वर्ष हाल ही में आरोपी अरशद खान के विरूद्ध गणेश विसर्जन दौरान मारपीट करने का रिपोर्ट दर्ज है व इसके पूर्व एक रेलवे पुलिस से मारपीट करने के मामला में आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. आदतन होने के कारण पुलिस द्वारा की जा रही आरोपी के गुंडा फ़ाइल खोलने की तैयारी..!

नाम आरोपीः- अरशद असरफी खान पिता मो0 रफीक असरफी खान उम्र- 24 साल साकिन चौथना रोड कंडरापारा, वार्ड न0- 21 डोंगरगढ़़, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

Lokesh Rajak

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