करीब 01 लाख 75 हजार के कृषि योग्य पशु सहित 01 मेटाडोर के साथ पशु कि तस्करी करते हुए 03 आरोपी गिरप्तार ।
34 कृर्षिक पशु के साथ 01 मेटाडोर कीमती 15 लाख की जप्ती ।
राजनांदगांव- जिला पुलिस बल द्वारा अवैध रूप से पशु तस्करी को देखते हुए गस्ती मे तेजी लाया गया है।
राजनांदगांव जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में रात्रि गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए डोंगरगांव गांव पुलिस के द्वारा 34 कृषिक पशुओं के साथ एक मेटाडोर जिसकी कीमत 15 लाख रुपए की जब्ती की कार्यवाही की गई है।
पुलिस अधीक्षक महोदय डी0 श्रवण के द्वारा अवैध रूप से बुचडख़ाने के लिये कृषक पशुओ के परिवहन करने वालो पर कार्यवाही करने के शक्त निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढाई एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ़ चौकी घनश्याम कामडे के कुशल मार्गदर्शन से थाना प्रभारी निरीक्षक के0पी0मरकाम के नेतृत्व मे रात्री गस्त के दौरान कार्यवाही करते हुए डोगरगांव पुलिस के द्वारा 34 कृर्षिक पशु के साथ 01मेटाडेरकीमती 15,00,000 की जप्ती कि कार्यवाही कि गई है।
दिनांक 27.09.2020 को गोपनीय सूत्रो के जरिये पता चला कि आज रात्री कुछ पशु तस्कर डोगरगांव थाना से होकर महाराष्ट्र की ओर पशुओ को अवैध रूप से परिवहन कर ले जाने वाले है। इस सूचना पर गस्त में तैनात सहायक उप निरीक्षक पूरनलाल मेरावी, प्रधान आर0कमांक 471 सब्बीरखान,आर0 08केदारराजपूत,आर01251धमेन्द्रसिह आर0,1168 जामिन्द्र वर्मा एंव गस्त पर तैनातआर0 51 रामू चिराम ,आर0 1513 बिहारी कोमरे ,आर0 312 थलेश देशमुख तथा आर0 988 खिलानंद सिन्हा को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था
रात्री करीब 04 बजे एक आईचर 1109 सी0जी0 07 बी0एस0 8020 के डोगरगांव थाना क्षेत्र से गुजरने के दौरान संदेह होने पर ग्राम आरी के करीब रोकने का प्रयास किया गया जो वाहन चालक द्वारा वाहन को रोकने के बजाय तेजी से चलाने लगा इस पर पेट्रोलिग मे तैनात कर्मचारियो को संदेह होने पर गस्त मे तैनात कर्मचारियो को मोबाईल के जरिये सूचित कर उक्त वाहन को रोकने कि पुक्ता व्यवस्था करने हेतु सूचित करने पर नगर मे तैनात कर्मचारियो के द्वारा वाहन को रोका गया
वाहन को रोककर पूछताछ करने पर वाहन मे स्वार तीन व्यक्ति जिनका नाम क्रमश:- 1.लालू उर्फ रूपेद्र मसीह पिता अरविंद मसीह उम्र 23 साल निवासी ग्राम गणेशपुर थाना सिमगा जिला बलोदाबाजार 2.अमीत मसीह पिता अरूण मसीह उम्र 25वर्ष निवासी ग्राम गणेशपुर थाना सिमगा जिला बलोदाबाजार 3.असमीर सिह उर्फ बाबू पिता मोलखा सिह जाति सरदार 27 वर्ष निवासी नागपुर तेज बहादूर नगर थाना कपिल नगर नागपुर महाराष्ट्र के द्वारा संन्तोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था। तब तक रात्री गस्त मे तैनात अधिकारी जो वाहन का पीछा करते हुए अपने टीम के साथ था। मौके पर पहुंच कर वाहन कि तलाशी लेने वाहन मे 34 नग कृषक पशु को ठूस ठूस भरकर विना चारा पानी के उचित व्यवस्था किसी अवैध रूप से बुच्चड खाने के लिये परिवहन करते पाये गये जिन्हे 91 दप्रसं के तहत नोटीश देकर परिवहन करने के सम्बन्ध मे दस्तावेज कि मांग कि गई जो कोई दस्तावेज पेश नही किये तथा पूछताछ और नागपुर बुचडखाना ले जाने के लिये परिवहन करना बताये।
आरोपियो का कृत्य कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम 2004 कि धारा 4,6,10, पशुआ के प्रति कुरता अधिनियम 1960 की धारा 11,छग पशु परिवहन अधिनियम 1976 कीयासः 47ए,सी,48,49.52 एवं मोटर व्हीकल एक्ट कि धारा 66/192 मोटर दीकल एक्ट के तहत अपराध का घटित करना पाये जाने से आरोपियो कि उपरोक्त धारा के तहत गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजी जाती है।
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