प्रकरण की जॉच के लिये 06 सदस्यीय समिति का किया गठन
राजनांदगांव 1 सितम्बर। शहर में प्रतिदिन सत् प्रतिशत डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर पृथकीकरण करने व पृथकीकरण योग्य समाग्री का विक्रय करने एवं गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिये निकाय अंतर्गत आने वाले 4 गौठानों के उचित संचालन के लिये मानवबल (स्वच्छता मित्र) प्रतिदिवस उपलब्ध कराने नगर निगम द्वारा स्वच्छ क्षेत्रीय संघ राजनांदगांव को विधिवत कार्यादेश दिया गया था। किन्तु संघ के सदस्य बाहरी तत्वों के प्रभाव में आकर जिला कार्यालय के सामने व निगम परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे एवं गौठानों में कार्य करने का विरोध कर रहे थे। इस कृत्य से संघ के सदस्यों पर संघ का नियंत्रण नहीं होना पाया गया। जिसे ध्यान में रखते हुये संबंधित संघ के अध्यक्ष को निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा अनुबंध की कंडिका के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया गया।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि नोटिस उपरांत कार्य में सुधार नही होने पर कंडिका के शर्तो के अधीन विधिवत अनुबंध को निरस्त किया गया और दिनांक 6 अगस्त 2021 को नोटिस के माध्यम से कबाड विक्रय से प्राप्त शेष उपलब्ध राशि का वितरण सदस्यों में किये जाने निर्देशित किया गया। किन्तु संबंधित संघ के द्वारा पालन प्रतिवेदन आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में कबाड के विक्रय से प्राप्त राशि का सदस्यों में वितरण के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेंज उपलब्ध कराने आज दिनांक 1 सितम्बर को नोटिस जारी किया गया और इसकी जॉच के लिये 06 सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया। जॉच समिति के अध्यक्ष उपायुक्त श्री सुदेश कुमार सिंह होगे तथा सदस्यगण प्र.कार्यपालन अभियंता श्री जयनारायण श्रीवास्तव, प्र.सहायक अभियंता श्री संदीप तिवारी व प्र.कार्यालय अधीक्षक श्री अशोक चौबे होंगे एवं प्रस्तुतकर्ता स्टेनोग्राफर श्री चंद्रशेखर भूआर्य व सहयोगी अभिजीत हरिहारनों रहेगे। जॉच समिति अध्यक्ष स्वच्छ क्षेत्रीय संघ द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेज की जॉच 15 दिवस के भीतर कर जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
स्वच्छता दीदीयों को वेतन नहीं बल्कि शासन द्वारा नियत मानदेय- आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व मिशन क्लीन सिटी योजना के अस्तित्व में आने के उपरांत नगरीय निकाय में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य स्व सहायकता समूह के स्वच्छता दीदीयों द्वारा किया जा रहा है। शासन निर्देशों के परिपालन में स्व सहायता समूह से नगरीय निकायों से अनुबंध किया जाकर, अनुबंध के नियम शर्तो के तहत स्वच्छता दीदीयों को मानदेय एवं अन्य व्यवस्था मिशन क्लीन सिटी प्रभारी के पर्यवेक्षण में स्व सहायता समूह की दीदीयों द्वारा किया जा रहा है।
स्वच्छता दीदी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं- आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान में राजनांदगांव शहर में उक्त प्रावधानों एवं अनुबंधों के तहत 17 एस.एल.आर.एम. सेन्टरों में कुल 442 स्ववच्छता दीदीयों द्वारा शासन की योजनाओं को अपनी स्व सहायता समूह के माध्यम से निष्पादन किया जा रहा है। उक्त कार्य के एवज में शासन द्वारा मानदेय नियत है जो समय समय पर शासन के निर्देशों के अनुसार अद्यतन किया जाता है। किन्तु कतिपय व्यक्तियों द्वारा स्वच्छता दीदीयों को भ्रमित कर उन्हें वेतन एवं अन्य सुविधाआंे की भ्रामक जानकारी दी जा रही है। शहर की सफाई व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध मंे यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त समस्त स्वच्छता दीदी निकाय में मजदूर श्रमिक अथवा किसी भी रूप से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की श्रेणी में नही आते। इन्हें शासन द्वारा मानदेय के रूप में नियत राशि प्रदान की जाती है तथा इन्हें ई.पी.एफ., बीमा, अथवा ई.एस.आई.सी. व भविष्य निधि की पात्रता नहीं है।
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