राजनांदगांव – अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 11 जनवरी को अपने दादा की हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी पोते सुनील निषाद पिता स्व टीकम निषाद उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 18 मंनकी थाना सोमनी जिला राजनांदगांव को आरोप प्रमाणित पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 508 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा किए न जाने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए का अर्थदंड ,अर्थदंड की राशि अदा ना किए जाने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुकताये जाने का दंडा आदेश पारित किया गया ।
न्यायालय के समक्ष मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजक राजनांदगांव नारायण प्रसाद कनौजे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 3 अगस्त 2021 को पंच कौढ निषाद निवासी ग्राम मंनकी द्वारा शीतला मंदिर के पास मेड के घास काट रहा था तभी आरोपी सुनील ने साथ शराब के नशे में वहां आया और घास काटने की बात पर से पंचकौढ के साथ विवाद करने लगा । गंदी-गंदी मां बहन की गाली गलौज देने लगा मना करने पर आवेश में आकर पंच कौढ निषाद को जान से मारने की धमकी देते हुए साथ में लाएं टंगिया से निषाद के सिर पर प्राण घातक वार कर दिया ।
जिससे पंच कौढ निषाद के सिर से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया । पंचकोढ निषाद के पुत्र फगन निषाद की रिपोर्ट पर थाना सोमनी द्वारा एफ आई आर दर्ज कर मामले को जांच में लिया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया । संपूर्ण जांच उपरांत आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 323, 506 एवं 307 के तहत चालान एवं न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पोते को सजा सुनाई गई।
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