राजनांदगांव। दोस्त को शराब पिलाने के बाद पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर देने वाले को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र के अनुसार 4 दिसंबर 2019 की शाम दिग्विजय उईके आ. स्व. श्री सुग्रीव उईके (22 वर्ष) निवासी वडी, थाना अं. चौकी, जिला एमएमसी (छ.ग.) और उसका दोस्त सुखीराम बधवा पिता विश्वर बधवा, निवासी ग्राम कोचीनारा, थाना कोरची (महाराष्ट्र) में दोनों शराब पीये उसके बाद दिग्विजय उईके के द्वारा रूपये की लालच में आकर शराब के नशे में मोंगरा मुंजाल जंगल खार में सुखीराम के सिर में पत्थर से प्राण घातक वार कर उसकी हत्या कर दी फिर उसके मोबाइल व मोटर सायकल को लेकर चले गया था।
टेलीफोन के जरिये थाना अं. चौकी में सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया गया। जांच के दौरान आरोपी दिग्विजय उईके को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा सुखीराम की हत्या करना कुबूल कर लिया गया। विधिवत् कार्यवाही करते हुये आरोपी सुखीराम को जेल भेजा गया तथा संपूर्ण जांच उपरान्त भारतीय दण्ड विधान की धारा 302, 201 के तहत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण के संपूर्ण विचारण उपरान्त मामले में न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव श्री डी.आर. देवांगन द्वारा आरोपी दिग्विजय उईके को भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा दो हजार रूपये के अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त सश्रम करावास,
भारतीय दण्ड विधान की धारा 201 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच सौ रूपये के अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किये जाने की आदेश पारित किया गया। मामले में छ.ग. शासन को ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद कुमार – बाजपेयी ने पैरवी की।
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