राजनांदगांव- दो वर्ष पूर्व राजनांदगांव क्षेत्र स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में घुसकर लगभग 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस वर्ष का कारावास तथा 30 हजार रूपये से दंडित किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक दो वर्ष पहले नांदगांव क्षेत्र स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में घुसकर 10 वर्षीय बच्चियों के साथ शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था.
बच्चियों द्वारा अपनी शिक्षिकाओं तथा परिजनों को घटना की जानकारी दी गई. जिसकी रिपोर्ट थाने में आरोपी के विरूद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012(पास्को) तथा अन्य अधिनियमों के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था. बाद में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसका विचारण अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट, पाक्सो राजनांदगांव शैलेश शर्मा के न्यायालय में किया गया.
बच्चियों तथा शिक्षिकाओं एवं अन्य साक्षीगण के साक्ष्य लिये जाने के पश्चात् न्यायालय ने आरोपी किशोर उर्फ रानू धारा 451, 342, 354, 376/511, 509 एवं पाक्सो
अधिनियम की धारा 10 एवं 6/18 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 6 जनवरी को न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त धाराओं में कारावास एवं अर्थदंड देते हुए पाक्सो की धारा
6/18 में दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 30 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.
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