राजनांदगांव, 15 जुलाई 2021- नाबालिग लड़की को उसके घर में बिना कोई सूचना दिए अपने पास पुणे महाराष्ट्र में 6 महीने तक रखने वाले आरोपी को गैंदाटोला पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना गैंदाटोला के अपराध क्रमांक 96/2020 धारा 363 भादवि के आरोपी अनीश कुमार यादव पिता स्व० मुकुन्द राम यादव उम्र 25 साल निवासी ग्राम नरेडीटोला थाना गैंदाटोला द्वारा नाबालिक लड़की को प्रलोभित कर उसके वैय संरक्षण से अपने पास पुणे महाराष्ट्र में बुलाकर रखा।
इस बात की सूचना वैध संरक्षक माता पिता एवं संबंधित किसी थाने में न देकर अपने पास छुपाकर रखे रहा तथा यह जानते हुए कि पीड़िता अनुसूचित जनजाति की है। उसके साथ अपराध घटित किया गया।
प्रकरण में धारा 366 भादवि, 16, 19 एवं 21 पाक्सो एक्ट एवं 3 (2) (व्ही-क) एक्ट्रोसिटी एक्ट जोड़कर प्रकरण के आरोपी को पुलिस सूत्र के आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव डी श्रवण अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय आईयूसीएडब्ल्यू राजनांदगांव श्रीमती सुरेशा चौबे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय घनश्याम कामडे अं. चौकी के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अमृतलाल साहू के द्वारा आरोपी तुमड़ीबोड़ क्षेत्र में होने की सूचना पर टीम गठित कर रवाना हुआ। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया।
जो उपरोक्त धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर दिनांक 15/07/2021 के दोपहर 1:00 बज बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही पर थाना गेंदाटोला स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
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