राजनांदगांव- दिनांक 19/10/2020 को पीड़िता ग्राम बोरई थाना छुईखदान ने परिजन के साथ थाना हाजिर आकर लिखीत आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी अजय यादव पिता अंकल यादव उम्र 25 साल साकिन बोरई थाना छुईखदान ने दिनांक 19.10.2020 के करीबन 01:00 बजे जबरदस्ती हाथ पकड़ कर मनु यादव के कोठा मे ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करना व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना कि रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध क. 243/2020 धारा 376,506 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट कायम किया गया मामले की जानकारी तत्काल दुरभाष के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला राजनांदगांव श्री डी. श्रवण, अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कविलाश टण्डन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुविभाग खैरागढ श्री जी.सी. पति के दिये गये निर्देश एवं मार्ग दर्शन मे तत्काल घटना स्थल पहुंच कर आरोपी का पता तलाश किया गया जो नागपुर भागने की फिराक में था जिसे वरिष्ट अधिकारियो के दिशा निर्देश व सुझबुझ से आरोपी अजय यादव को दिनांक 19.10.2020 को पुलिस अभिरक्षा में लेकर गिरा किया गया । जिसे न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय खैरागढ़ जिला राजनांदगांव(छ0ग0) मे पेश किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना इंचार्ज उप निरीक्षक डीराम वर्मा , सउनि नारायण लाल सिन्हा, प्र0आर0 917 आशुतोष सिंह राजपूत, आरा 1735 किशोर मार्बल, आर. 731 गनपत नायक, आर. 1685 जितेन्द्र वर्मा, आर0 1193 छत्रपाल पैकरा, आर0 1691 शंकर सिंह मरकाम, म0प्र0आर0 172 शिमला उसारे की महत्वपुर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही ।
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