राजनांदगांव – सामान्य प्रेक्षक श्री शांतनु पी. गोटमारे की उपस्थिति में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने स्टैडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश एवं आदर्श आचार संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ उप निर्वाचन हेतु आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह का आबंटन किया गया।
इसके साथ ही निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों के नाम की अंतिम सूची जारी की गई है। सामान्य प्रेक्षक श्री शांतनु पी. गोटमारे ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार निर्वाचन संबंधी नियमों का पालन करते हुए कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन की निगरानी आयोग द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग द्वारा सजगतापूर्वक कार्य किया जाता है। उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी आदर्श आचार संहिता का पालन करें।
उन्होंने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण तैयारी की गई है, सभी इसमें सहयोग करें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की शिकायत अथवा समस्या के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर आप अपनी किसी प्रकार की शिकायत अथवा समस्या दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि सभी अपने-अपने अभिकर्ता को वीवीपैट में दर्ज होने वाली प्रक्रिया के अवलोकन की जानकारी से अवगत कराएं। इसके अलावा उन्होंने निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों से कहा कि निर्वाचन के दौरान व्यय का ब्यौरा समय पर अवश्य दें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आज अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह का आबंटन होने के साथ ही निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों का नाम फाइनल हो गया है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसका पालन सभी को करना अनिवार्य है। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जहां मतदान प्रक्रिया होगी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन लडऩे वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने चुनावी खर्च की जानकारी देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। कोई सभा, रैली, जुलूस के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के ऐसी कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। जुलूस-रैली के लिए वाहनों की व्यवस्था हेतु पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार सामग्री में मुद्रक और प्रकाशक का नाम व प्रसार संख्या अंकित करना आवश्यक है। निर्वाचन के दौरान किसी भी शासकीय संपत्ति पर प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा।
निजी संपत्ति पर उसके मालिक की अनुमति से प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार के प्लास्टिक पर चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मतगणना अभिकर्ता के लिए मतगणना तिथि के 5 दिन पूर्व आवेदन करना आवश्यक है।
उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए पारदर्शी निर्वाचन के लिए कार्य करना होगा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री लोकेश चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष चतुर्वेदी, एसडीएम राजनांदगांव श्री अरूण वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खेमलाल वर्मा सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल मोहला 22 दिसंबर…
- गृहमंत्री अमित शाह के हाथों गैलेंट्री अवॉर्ड वीरता पदक से सम्मानित हुए रोहित कुमार…
"रुद्राक्षम् वेलफेयर सोसाइटी का प्रयास खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत" - खूबचंद पारख साईं राजनांदगांव और…
सुशासन सप्ताह अंतर्गत विकासखंडों में किसान सम्मेलन का आयोजन - विष्णु की पाती पाकर गदगद…
दृष्टि दोष से पीड़ित छात्र-छात्राओं का तत्काल हुआ इलाज पीड़ित छात्रों को दवाई के साथ…
*जनादेश परब* *- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का संदेश विष्णु की पाती पाकर महतारी…
This website uses cookies.