छत्तीसगढ़

राजनांदगांव : निगम आयुक्त ने किये बड़े बकायादारों की सूची प्रकाशित, करो का भुगतान करने एक सप्ताह का दिया समय…

राजनांदगांव 5 मार्च । नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने राजस्व अधिकारी से वार्डवार राजस्व वसूली की जानकारी लेकर सत प्रतिशत वसूली के कड़े निर्देश दिये। साथ ही लंबे समय से करों का भुगतान नहीं करने वाले लगभग 50 हजार रूपये से उपर के बड़े बकायादारों की सूची जारी कर एक सप्ताह का समय देते हुये उन बड़े बकायादारों से वसूली कर निगम कोष में जमा करने के निर्देश दिये है। जमा नही करने की स्थिति में संबंधित के नल विच्छेदन की कार्यवाही करने कहा।

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निगम आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि किराया व करों का भुगतान न करने वाले बड़े बकायादारों की कड़ी में वार्ड नं. 22 के अरूनेश कुमार विश्वमित्र दुआ का बकाया 1,77,276.00 रू,, होटल राजइम्पीरियल के हरजीत सिंह जसविन्दर सिंह आ. हरवंश सिंह भाटिया का बकाया 2,96,161.00 रू., वार्ड नं. 20 के सुशील आ. कृत्यनारायण दीक्षित का 2,28010.00 रू. की राजस्व वसूली किया जाना है। इसी प्रकार वार्ड नं. 20 के मंगलम मोटर्स के गोपाल अग्रवाल आ. मानकचंद अग्रवाल का बकाया राशि 96557.00 रू., वार्ड नं. 5 के ईश्वरी चंदेल आ. गोकुल चंदेल का 58262.00 रू., वार्ड नं. 7 दुर्गा साव ह. जितेन्द्र देवांगन का 52369.00 रू.,

ललिता जयप्रकाश फूलकुमारी मधुसूदन शुक्ला का 52612.00 रू. व श्रीधर व्ही.टी.पी. मुदलियार का 150040.00 रू, वार्ड नं. 26 के आंनद गुप्ता आ. पन्नालाल गुप्ता का 161448.00 रू, अशरफ महबुबल हक का 62465.00 रू. रतनलाल गोवर्धन चंदवानी दीघ रतनलाल चंदवानी का 50788.00 रू., हरविन्द्रर कौर से अधिभोगी मोती बैद 59104.00 रू. नंदलाल ललवानी भीखीबाई मंगतराम ललवानी का 58762.00 रू., स्व. शशिभूषण आमनाथ गुप्ता का 107073.00 रू., रामचंद घनश्यामदास अग्रवाल का 105533.00 रू., संगीता लॉज के वासुदेव प्रसाद गुप्ता का 256707.00 रू., हार्डवेयर दुकान वासुदेव प्रसाद गुप्ता का 83906.00 रू. व सरस्वती बाई आनंदी प्रसाद गुप्ता एवं भगवती प्रसाद आनंदी प्रसाद गुप्ता का 256116.00 रू. तथा वार्ड नं. 50 के परसराम आ. परसादी सोनकर का 525921.00 रू. का राजस्व बकाया है।


आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने उपायुक्त श्री सुदेश कुमार सिंह एवं प्र. राजस्व अधिकारी श्री भुपेन्द्र वाडेकर को उपरोक्त बकायादारों के विरूद्ध उपरोक्त बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानानुसार सख्ती से करने के निर्देश दिये। बकाया राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उत्पन्न क्षति तथा सम्पूर्ण हर्जे-खर्चे के लिए संबंधित भवन भूमि स्वामी एवं किराएदार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा संबंधितो की सम्पत्ति कुर्की की भी कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने असुविधा से बचने के लिए उपरोक्त बकाया कर एवं किराए की राशि का भुगतान नियत समय सीमा में अनिवार्यतः जमा करने की अपील की है।

साथ ही उन्होंने निगम सीमाक्षेत्रान्तर्गत निवासरत भवन एवं भूमि स्वामियों तथा निगम स्वामित्व के दुकानों के किराएदारों से अपने स्वामित्व की भवन व भूमियों के संपत्तिकर,समेकितकर एवं जलकर की सम्पूर्ण बकाया राशि तथा निगम स्वामित्व की दुकानों का सम्पूर्ण बकाया किराया का भुगतान अतिशीघ्र करने की अपील की है। करो का भुगतान नहीं करने की स्थिति में नल विच्छेदन की भी कार्यवाही की जायेगी।

Lokesh Rajak

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