छत्तीसगढ़

राजनांदगांव : नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा 9 सितंबर को…


राजनांदगांव 16 अगस्त 2023। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देेशानुसार 9 सितंबर 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय-खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आलोक कुमार के मार्गदर्शन में होगा।

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लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आलोक कुमार द्वारा संबंधित न्यायाधीश, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा रहा है।


नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय-खैरागढ़, डोंगरगढ़,  अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण,

सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे,

जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में निराकृत किये जायेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो वह 9 सितंबर 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकता है।


इस बार भी हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के सफल संचालन हेतु राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेबसाइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी।

यदि कोई पक्षकार उक्त लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पक्षकारों से अपील की जाती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये।

Lokesh Rajak

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