राजनांदगांव, । जमीन बेचने के एक मामले में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पटवारी ने 38 डिसमिल जमीन को 2 एकड़ 71 डिसमिल बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को बेच दिया। पीड़ित पक्ष जब जमीन का कब्जा लेने मौके पर पहुंचा तब उसे ठगे जाने को जानकारी हुई और फिर मामला थाने पहुंचा। पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है।
ठेलकाडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिलईभाट में उक्त फर्जीवाड़ा सामने आया है। पीड़ित तिलक वर्मा पिता गरीब दास वर्मा (29) निवासी वार्ड नं. 05 मोतीपुर ने थाना ठेलकाडीह में लिखित आवेदन दिया कि चेतन वर्मा निवासी तिलईभाट के द्वारा षडयंत्र पूर्वक जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का विक्रय किया गया है। खसरा क्रमांक 68/3 रकबा 1.098 हेक्टेयर भूमि ग्राम तिलईभाठ पटवारी हल्का नंबर 18 में जमीन दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को 6,80,000 रूपये में खरीदा था। जिसका राजस्व विभाग नाम दर्ज होने के पश्चात् भूमि का कब्जा लेने के लिये गया तब मौके पर ज्ञात हुआ कि उक्त खसरा नंबर की भूमि मौके पर विद्यमान नहीं है ।
रिपोर्ट पर प्रथमदृष्टया भा0द0वि0 की. धारा 420, 467,468,471,34 भादंवि का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी ठेलकाडीह सतीष पुरिया के नेतृत्व में उक्त प्रकरण की जाँच करने विशेष टीम का गठन कर आवेदक एवं गवाहों का विस्तृत कथन लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त खसरा नंबर के मूल स्वामी से पूछताछ कर विस्तृत कथन लेने पर ज्ञात हुआ कि खसरा नं0 68 केवल 53 डिसमील की मूल भूमि है जिसका दो ही बटांकन हुआ है।
तीसरा बटांकन कभी नहीं हुआ है। इस संबंध में पटवारी से राजस्व विभाग से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि विवादित खसरा नं० 68/3 रकबा 1.098 हेक्टेयर केवल ऑनलाईन भुईयां पोर्टल रिकार्ड में दर्ज है। मेनुवल रिकार्ड पर इसका कोई रिकार्ड दर्ज नहीं है। जानकारी प्राप्त करने के पष्चात् तत्काल आरोपी चेतन वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने यह बताया कि वह पटवारी के अंडर में पटवारी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग से संबंधित समस्त कार्य मासिक वेतन पर करता था। उसी दौरान मेनुवल रिकार्ड को ऑनलाईन रिकार्ड दर्ज करते समय उक्त खसरा नंबर का सृजन कर अपने नाम पर उक्त खसरा नंबर का स्वामित्व दर्शित किया था।
मौके पर उक्त खसरा नंबर की भूमि नहीं होना बताया और उक्त विवादित खसरा नंबर के दस्तावेज उपलब्ध कराया। आरोपी के द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे असली बताकर प्रार्थी तिलक वर्मा को .6,80,000 रूपये में बिक्री कर धोखाधड़ी कर सबूत पाये जाने से आरोपी चेतन वर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था।
विवेचना के दौरान तत्कालिन पटवारी गोविन्द प्रसाद साहू को तलब कर पूछताछ करने व प्राप्त साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर उक्त अपराध में तत्कालीन पटवारी द्वारा अपने अधिनस्थ प्राईवेट कर्मचारी आयोग चेतन वर्मा ने साथ मिलीभगत कर 38 डिसमिल जमीन का खसरा नक्शा में 2 एकड़ 71 डिसमिल होना दिखाकर पद का दुरुपयोग करते हुए ऑनलाइन शासकीय दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना व धोखाधड़ी कर जमीन बिक्री करना पाये जाने पर पoह0नं0 18 रा0नि0मं0 ठेलकाडीह तहसील खैरागढ के पटवारी गोविन्द प्रसाद साहू पिता श्री मोतीलाल साह (42) निवासी सहदेव नगर वार्ड न. 22 थाना बसंतपुर, हाल पता जनता कालोनी लखोली वार्ड नं. 31 थाना कोतवाली राजनांदगांव जिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में उप जेल सलोनी भेजा गया है। उक्त मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
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