राजनांदगांव डोंगरगांव विधानसभा ग्राम पथराटोला शासकीय प्राथमिक शाला आकस्मिक निरीक्षण में पहुंची थी बाल संरक्षण आयोग की सदस्य निरीक्षण के दौरान पता चला कि प्रधान पाठक सुखदेव राम कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे और स्कूल आते थे तो नशे की हालत में आते थे और बिना बताए स्कूल से चले जाते थे मामला को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच करके निलंबित किया गया
राजनांदगांव द्वारा बिना पूर्व सूचना के शालेय कार्य में अनुपस्थित रहना संबंधित का इसी प्रकार बार-बार पुनरावृत्ति शालेय दस्तावेजों का संधारण नहीं करना शासकीय आदेशो का पालन समय सीमा पर नहीं करना आदि कियाकलाप पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है जो की कदाचरण की श्रेणी में आता है यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 विपरित है
अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के दहेज तहत श्री सुखदेव राम लाउत्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव नियत किया गया है निलंबन अवधि में नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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