राजनांदगांव 11 जून 2021 – कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2002 / अ.जि.द. / सां.लि. / 2021. दिनांक 01.06.2021 के माध्यम से राजनांदगांव जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।
अतएव वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2002 / अ.जि.द. / सां. लि. / 2021 दिनांक 01.06.2021 को अधिक्रमित करते हुए, आज से आदेश मे कुछ बदलाव किया गया है, पढ़िये आदेश –
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