अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम सख्त
संबंधित को नाटिस
राजनांदगांव 5 दिसम्बर। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है।
अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने जिलाधीश श्री डी. सिंह द्वारा भी निर्देश दिये गये है ंइसी कड़ी में पूर्व में नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गयी और कुछ दिनों बाद लगातार कौरिनभाठा, चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार कौरिनभाठा बर्फानी आश्रम के आगे रिक्त भूमि खसरा नं. 216/2 व 216/3 पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी होते ही नगर निगम द्वारा उक्त प्लाट में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितो को नोटिस भी दिया जा रहा है।
अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, इसके अलावा जिलाधीश महोदय द्वारा भी बैठक में अवैध प्लाटिंग की समीक्षा कर निर्देश दिये गये थे कि जहॉ अवैध प्लाटिंक की जा रही है वहा निरंतर कडी कार्यवाही की जावें। निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है
और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कंचन बाग, लखोली, रेवाडीह आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग पूर्व में ध्वस्त किया गया और गत माह कौरिनभाठा व चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इसी प्रकार कौरिनभाठा बर्फानी आश्रम के आगे खसरा नं. 216/2 में अमन दीप आ. श्री अरविन्दर सिंह, सुमिन कौर आ. श्री अरविन्दर कौर, गुरू महिमा कौर आ. अरविन्दर कौर तथा हरविन्दर कौर आ. श्री अरविन्दर कौर नागपुर निवासी द्वारा एवं खसरा नं. 216/3 में कपाल सिंह आ. हरबंश सिंह व श्रीमती कुरूमीत कौर ध.प. श्री कपाल सिंह देवरी निवासी द्वारा अवैध प्लाटिंग करने की तैयारी के संबंध में जानकारी होते ही नगर निगम की टीम उक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकडो में जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित है,
संबंधी बोर्ड लगाया गया, साथ ही संबंधितो को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस भी जारी किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कार्यवाही के समय सहायक अभियंता श्री दीपक अग्रवाल तथा प्र.पटवारी श्री मिलिन्द रेड्डी व श्री गणेश झा उपस्थित थे।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी से कडी कार्यवाही करें।
उन्होने नागरिकों से भी अपील करते हुये कहा है कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लेवे, जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्यवाही करे, ताकि परेशानी से बचा जा सके।
राजनांदगांव। संचालक संचालनालय आयुष विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ जिला आयुर्वेद अधिकारी कबीरधाम के द्वारा विकासखंड स्तरीय…
राजनांदगांव। विगत 5 वर्षों से वेतन वृद्धि न होने पर छत्तीसगढ़ सेजेस टीचर्स एंड एम्पलाइज…
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब तत्काल सायबर सेल एवं बसंतुपर व यातायात…
आवास योजना से बदल रहा है शहरी जीवन राजनांदगांव 13 जनवरी। राजनंादगांव निकाय क्षेत्र में…
जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त राजनांदगांव 13 जनवरी। केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं…
बसंतपुर की सर्वजीत कौर एवं हल्दी के केवलराम निषाद ने कहा कि बिना अस्पताल जाये…
This website uses cookies.