ऽ थाना बसंतपुर पुलिस ने 420 के मामले में 04 पुरूष एवं 01 महिला आरोपियों
को गिरफ्तार किया
राजनांदगांव – दिनांक 25.01.2023 को प्रार्थी सुभाष सारथी निवासी लखोली नाका ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दो महीन से राईज विजर फैशन कंपनी में जुड़ा था। इंस्टाग्राम में राईज विजर फैशन कंपनी का विज्ञापन देखा था जिसमें कंपनी में आकर 04 दिन का ट्रेनिंग करो फिर अच्छा इनकम पाओं लिखा था।
तब यह उस कंपनी के पता डोंगरगांव रोड राजनांदगांव में जाकर कंपनी के मारक्यूस यामिनी सहारे से पूछा तो बतायी कि आप 10 हजार, 30 हजार, 47 हजार जमा कराकर सदस्य बनाओंगे तो आप को प्रत्येक सदस्य के पीछे क्रमषः 19 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 28 प्रतिशत का लाभ मिलेगा बतायी। उस समय कंपनी में नीरज पोखरिया, आकाश गावंडे, विशाल ढोने, यामिनी सहारे एवं प्रदीप गिरी मौजूद थे सभी ने अपने को कंपनी के सिनियर कर्मचारी है
04 दिन हमारे अंडर में ट्रेनिंग करो सब समझ में जायेगा बोले तब यह इस कंपनी से जुड़ा और 10 हजार रूपये की सदस्यता शुल्क कंपनी में जमा करवाकर 9500 रूपये के कपडे़ ऑनलाईन बुक करवाये थे जो 17-18 दिन बाद मिलने पर देखा तो घटिया क्वालिटी का था जिसे वापस कर अपने पैसा को मांगा तो लेट हो गये हो अब न कपड़ा वापस होगा न ही पैसे वापस होगे बोले तब इसने गूगल में राईज विजर फैशन प्रायवेट लिमिटेड साईट को खोलकर देखा तो कंपनी के सर्टिफिकेट में किसी प्रकार का पैसा जमा करने या व्यापार करने का अधिकार नहीं है लिखा था,
तब इसे ठगे जाने का एहसास हुआ और कंपनी के अन्य सदस्यो से बातचीत करने पर गुलषन यादव से 30 हजार रूपयें एवं दिव्यांगना मोहतुरे से 47 हजार रूपये जमा कराकर घटिया क्वालिटी के कपड़े देकर कुल 87000 रूपये का ठगी किये है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 31/2023 धारा 420, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था,
धोखाधड़ी के अपराधो को संवेदनशीलता से लेते श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन एवं अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय श्री लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बसंतपुर श्री सी.आर. चन्द्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपीगणो की पतासाजी कर आरोपी 01. नीरज पोखरिया पिता त्रिलोचन पोखरिया उम्र 24 साल निवासी ग्राम ककनई थाना चल्थी जिला
चंपावत (उत्तराखंड) 02. आकाश गावंडे पिता सुरेश राव गावडे उम्र 25 साल साकिन थाना चिचोली जिला अमरावती महाराष्ट्र 03. विशाल ढोने पिता पुरूषोत्तम ढोने उम्र 23 साल साकिन टेकरी शिंदवाही थाना शिंदवाही जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र 04. यामिनी सहारे पिता चंद्रपाल सहारे उम्र 23 साल थाना देवरी जिला गोंदिया महाराष्ट्र 05. प्रदीप गिरी पिता स्व0 रूपनाथ गिरी उम्र 29 साल साकिन करही थाना बनियापुर जिला छपरा बिहार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर आरोपियों के विरूध्द धोखाधड़ी का अपराध पाये जाने से गिरप्तारी कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा, सउनि इब्राहिम खान, आरक्षक सुनील उपाध्याय की सराहनीय योगदान रहा।
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