राजनांदगांव 5 जनवरी। कालोनाईजर श्री कंवर डेव्हलपर्स पार्टनर श्री राजकुमार पंजवानी आ. स्व. श्री चुंहड़मल निवासी पुराना सिविल लाईन वार्ड नं. 14 राजनांदागांव द्वारा बिना रेरा से पंजीयन कराये कालोनी विकास (व्यवसायिक परिसर) करने पर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने उपरोक्त कालोनाईजर को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया हैै।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने नोटिस में कहा है कि कालोनाईजर श्री कंवर डेव्लपर्स को कालोनी के विकास की अनुमति नगर निगम द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया है। कालोनी विकास (व्यवसायिक परिसर) विकास अनुमति की शर्त बिन्दु क्रं. 19 अनुसार छ.ग. भू-संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 (रेरा) में पंजीयन कराया जाना है, किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा रेरा का पंजीयन नहीं कराया गया है। जबकि रियल स्टेट सेक्टर के रेगुलेशन एवं क्रेताओं के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से दिनांक 1 मई 2017 से भू-संपदा विनियम एवं विकास अधिनियम 2016 प्रभावशील है। इसमे वर्णित प्रावधानों के तहत राज्य में स्थित प्रत्येक चालू एवं नवीन रियल स्टेट प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा उक्त राजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 31 अगस्त 2018 तक विस्तारित किया गया है।
इस संबंध में आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने कालोनाईजर श्री कंवर डेव्लपर्स को नोटिस में कहा कि राजिस्ट्रार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छ.ग. रायपुर (रेरा) में पंजीयन कराया जाकर पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति निगम कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
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