राजनांदगांव- जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 09 के जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर बताया कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है ।
श्री श्यामकर ने आगे बताया कि लोकसभा से पारित हुए नए कृषि विधेयकों को किसानों का हितैषी बताते हुए कहा कि इससे देशभर में किसानों की आमदनी बढ़ेगी साथ ही उन्हें बिचौलियों से आजादी मिलेगी जो लोग इसको लेकर भ्रम फैला रहे हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है
विपक्ष द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को MSP का लाभ नहीं दिया जाएगा ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान-गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी ये सरासर झूठ है गलत है किसानों को धोखा है किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है
मोदी सरकार किसानों को MSP के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है उन्हें आजाद किया है इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे लेकिन कुछ लोग जो दशकों तक सत्ता में रहे हैं देश पर राज किया है वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों से झूठ बोल रहे हैं ।
उन्होंने कहा कि किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं किसान जहां मन आएगा अपनी फसल बेचेगा 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं खुलकर खेती करेगा जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज अपनी आय भी बढ़ाएगा
कुछ लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना है ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद दुनिया में कहीं भी बेच सकता है जहां चाहे वहां बेच सकता है लेकिन केवल मेरे किसान भाई-बहनों को इस अधिकार से वंचित रखा गया था अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा।
दो महत्वपूर्ण विधेयक लोक सभा से हुए पारित देश में कृषि सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक लोक सभा से पारित हुए हैं. ये विधेयक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 हैं।
नए प्रावधानों के मुताबिक किसान अपनी फसल किसी भी बाजार में मैं अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे जिससे उनकी आय बढ़ेगी।
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