छत्तीसगढ़

राजनांदगांव : मोर मकान मोर आस योजनांतर्गत आवास का लाभ लेने 22 अक्टूबर तक निगम में दावा आपत्ति…


अपात्र के लिये 28 अक्टूबर तक दावा आपत्ति

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राजनांदगांव 15 अक्टूबर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने नगर निगम राजनांदगांव द्वारा रेवाडीह, पेन्डीª, लखोली, मोहारा आदि क्षेत्रों में आवास का निर्माण किया गया है, जहॉ पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार आवास आबंटित किया जा रहा है, इन्ही आवासों में मोर मकान मोर आस योजनांतर्गत निकाय क्षेत्र मेें निवासरत आवासहिन परिवार जो वर्षो से किरायेदार के रूप में निवास करते हुये अपने स्वयं के आवास का सपना देख रहे है, ऐसे परिवारो के लिये शासन की संवेदनशील पहल जिसके तहत आवास निर्माण में शासन की जितनी राशि व्यय हुयी है मात्र उस आवास के लागत मूल्य पर ही स्वच्छ सुंदर वातवरण में आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।


आवास आबंटन के संबंध में निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने बताया कि आवास आबंटन हेतु शासन नियमों के तहत प्रक्रिया दावा-आपत्ति जारी की जा रही है। योजना अंतर्गत दिनांक 14 अक्टूबर 2024 तक कार्यालय मे प्राप्त आवेदनों की खतौनी (आवेदनों का परीक्षण) करने के उपरांत पात्र-अपात्र आवेदनों की सूची नगर निगम के सूचना पटल पर दिनांक 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार से जनसाधारण के अवलोकन हेतु प्रकाशित की गई है। उन्होेंने बताया कि 1134 क्रमांक तक के कुल 86 नए आवेदनों की सूची में 50 पात्र आवेदन एवं 37 अपात्र आवेदन की सूची नाम के साथ जारी की गई है, सूची के लिये दवा आपत्ति 22 अक्टूबर 2024 तक आमंत्रित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रकाशित पात्र एवं अपात्र आवेदकों पर जनसाधारण को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो उसे प्रमाणिक दस्तावेजो के साथ निर्धारित तिथि मे आवेदक के नाम से आपति दर्ज कर आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है एवं ऐसे आवेदक जिनका आवेदन किसी कारणवश दस्तावेजों कि अनुपलब्धता के कारण नाम अपात्र की सूची में दर्ज हो ऐसे आवेदक सूची में दर्शाय गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन आयुक्त नगर पालिक निगम के नाम आवेदन लिखकर कार्यालय में जमा जमा कर सकते है।

तदाउपरांत दस्तावेजों के परीक्षण करने पर उन आवेदनों को पात्र करने की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मे जारी दावा-आपत्ति मे भी अपात्र आवेदक दस्तावेज संलग्न कर पात्रता अनूरुप योजना से लाभान्वित हो सकते है। निर्माणधीन आवास के लिये मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा कर आप अपने नाम से आवास बुक करा सकते है।


आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि प्रकाशित सूची में किसी भी आवेदक के नाम पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो पात्र आवेदको के लिये दिनांक 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार शाम 5ः00 बजे तक एवं अपात्र आवेदक के लिये दिनांक 28 अक्टूबर 2024 सोमवार शाम 5ः00 बजे तक संबंधित के विरुद्ध दावा आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें समय अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की दवा आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी।

उक्त दवा आपत्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो या कोई सहायता उक्त संबंध में किसी को चाहिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यालय कक्ष क्रमांक 19 में कार्यालय समय अवधि में संपर्क कर अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार लाटरी के माध्यम से आवास आबंटन किया जावेगा। उन्होंने योजना का लाभ लेकर अपने स्वयं के आवास का सपना सकार करने आवेदन करने की भी अपील की है।

Lokesh Rajak

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