⁕ चौकी चिखली पुलिस की कार्यवाही
⁕ मोहल्ले मे मारपीट कर अशांति फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार
⁕ आरोपी पर मारपीट गाली गलौज का पूर्व मे भी अपराध दर्ज
ऽ बदमाष को नवीन कानून के तहत् कार्यवाही कर भेजा गया जेल
प्रार्थी विजय सिंग राजपूत पिता रूपसिंग राजपूत उम्र 31 साल साकिन शंकरपुर बजरंग चौक ओपी चिखली द्वारा चौकी चिखली
हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मोहल्ले का सुनील चंदेल द्वारा बजरंग चौक शंकरपुर चिखली के पास पुरानी रंजीष की बात को लेकर शराब के नषे मे गाली गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया है कि रिपोर्ट पर नवीन कानून के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।
आरोपी जमानत पर रिहा होने के पष्चात मोहल्ले मे जाकर प्रार्थी एवं गवाहो को देख लेने का धमकी देकर वाद विवाद कर रहा था मौके पर पुलिस पार्टी पहूंच कर बदमाष को समझाने का प्रयास किया गया जो और मरने मारने पर उतावला हो गया था मोहल्ले मे शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उक्त बदमाष को प्रतिबंधक धारा 170, 126,135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिंता के तहत कार्यवाही कर माननीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष पेष कर आदेषानुसार जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे चौकी चिखली प्रभारी उप निरी0 नरेष कुमार बंजारे, प्र.आर. सुनील कुमार वर्मा, समारूराम सर्पा, आर0 मनोज जैन का कार्य महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा ।
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