राजनांदगांव 17 जून 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने एपिडेमिक एक्ट के अधीन जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हंै, जिसमें आंशिक संशोधन किया है।
आदेश के अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मॉर्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो रूम, क्लब, मदिरा दुकान, ठेला, सेलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, पार्क एवं जिम इत्यादि को रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 8 बजे तक तथा रविवार को केवल दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकते हंै। रविवार को ब्यूटी पार्लर एवं सेलून को शाम 7 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी।
प्रत्येक रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान पूर्ववत निर्धारित समयावधि में संचालित किए जा सकेगें।
दोपहर 2 बजे के बाद एलपीजी, पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध, फल, सब्जी व अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं व सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की अनुमति होगी। केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हॉल व होटल, रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर एवं सेलून पूर्व निर्धारित समयानुसार संचालन की अनुमति होगी।
आदेश के अनुसार प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर विवाह प्रयोजन इन-हाऊस डायनिंग की सुविधा सहित मैरिज हॉल व होटल, रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।
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