मवेशी मालिक अपना मवेशी घर पर बाध कर रखने अयुक्त ने की अपील
राजनांदगांव 30 जून। शासन द्वारा गांव व शहरों के आस पास फसलों, बाड़ियो, उद्यानों आदि की सुरक्षा के लिये एवं नगरीय क्षेत्रों में आवारा पशु मुक्त एवं शहर को साफ सुथरा व स्वच्छ रखने के साथ साथ दुर्घटना मुक्त रखने हेतु रोका छेका संकल्प अभियान चलाया जाना है। जिसके लिये 1 जुलाई 2021 से पशुपालकों से इस हेतु संकल्प पत्र भराया जावेंगा।
शासन निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम सीमाक्षेत्र में संकल्प अभियान चलाये जाने वार्डवार सर्वेक्षण कार्य किये जाने निगम आयुक्त डॉ. अशुतोष चतुर्वेदी ने कर्मचारियों की ड्युटी लगाई गयी है। जिसके नोडल अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी श्री भूपेन्द्र वाडेकर मो.नं. 93007 63925 को एवं सहायक नोडल अधिकारी राजस्व निरीक्षक श्री हितेश ठाकुर मो.नं. 99938 42086 को नियुक्त किया गया है एवं इनके सहयोग के लिये सहायक उद्यान प्रभारी श्री दिलीप गिरी गोस्वामी व प्र.लिपिक श्री रवि वैष्णव को संलग्न किया गया है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि संलग्न कर्मचारी अपने अपने वार्ड मंे मवेशी मालिकों से रोका छेका संकल्प पत्र भरायेगें, जिसमें सभी पशु मालिक अपने पालतु मवेशियों को अपने स्थान पर रखकर चारा पानी की समुचित व्यवस्था करने, गौठान मेें निर्धारित शुल्क जमा कराकर, चरवाहे के साथ शहरी गौठान में चरने के लिये भेजने, शहर की सडकों मंे आवारा घुमने के लिये पशु नही छोडने, पालतु मवेशी निगम क्षेत्र की सडकों या अन्य स्थानों पर अवारा घुमते पाये जाने पर निकाय द्वारा आरोपित की जाने वाली दण्ड की राशि का भुगातन करने, खेतों में फसलों तथा उद्यानों में पालतु मवेशियों का प्रवेश स्वयं रोकने, एवं पशुपालन से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट के लिये कम्पोस्टिंग करने स्वयं की व्यवस्था करने का संकल्प पत्र भरेंगे। सर्वेक्षण कार्य में ड्यूटी लगे समस्त कर्मचारी पशु पालकों से संकल्प पत्र भराकर प्रतिदिन पालन प्रतिवेदन नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी को देगें।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने चौक चौराहो पर विचरण करने वाले मवेशियों के मालिकों से अपील की है कि वे अपना मवेशी घर पर बांध कर रखे। अवारा घुमते पाये जाने पर कांजी हाउस में बंद कर नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा। उन्होंने बताया कि गाय-भैस आदि जानवर चौक-चौराहो एवं सड़को पर बैठे रहते है। जिससे यातायात प्रभावित होने के साथ साथ दुर्घटना की आशंका बनी रहती हैै।
उक्त दुर्घटना से बचने मवेशी मालिक अपने जानवर को निर्धारित स्थल में बांध कर रखे तथा चौक-चौराहों व सड़कों पर घुमने पशुओं को खुला न छोड़े। उन्होंने कहा कि चौक-चौराहों व सड़कों पर खुला घुमते पाये जाने पर पशुओं को नगर निगम के अमला द्वारा पकड़कर कांजी हाऊस में बंद कर नियमानुसार शुल्क व जुर्माना का भुगतान करने के उपरांत ही मुक्त कर संबंधित पशु पालकों को सौपा जायेगा।
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